‘मिर्जापुर’ के खिलाफ याचिका पर SC का नोटिस, सभी OTT पर नियंत्रण के मसले पर होगी सुनवाई
Mirzapur Controversy: यूपी के मिर्जापुर के रहने वाले सुजीत कुमार सिंह की याचिका में कहा गया था कि सीरीज़ के दोनों भाग में शहर की गलत छवि दिखाई गई है. सीरीज़ में इस्तेमाल की गई भाषा से लेकर कहानी तक में कई आपत्तिजनक बातें हैं.
वेब सीरीज़ ‘मिर्जापुर’ के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अमेज़न प्राइम और सीरीज़ के निर्माता को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता ने सीरीज़ में आपत्तिजनक सामग्री दिखाए जाने पर सवाल उठाया था. इसे शहर की छवि खराब करने वाला बताया था. कोर्ट ने कहा है कि वह इस मामले की सुनवाई सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म की सामग्री पर नियंत्रण की मांग करने वाली याचिका के साथ करेगा.
यूपी के मिर्जापुर के रहने वाले सुजीत कुमार सिंह की याचिका में कहा गया था कि सीरीज़ के दोनों भाग में शहर की गलत छवि दिखाई गई है. सीरीज़ में इस्तेमाल की गई भाषा से लेकर कहानी तक में कई आपत्तिजनक बातें हैं.
याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील ने मामले की शुरुआत में ही यह स्वीकार किया कि सीरीज़ अब खत्म हो चुकी है. ऐसे में यह कहा जा सकता है कि अब सुनवाई ज़रूरी नहीं. लेकिन बात सिर्फ एक सीरीज़ की नहीं है, ओटीटी प्लेटफॉर्म में लगातार विवादित सामग्री दिखाई जा रही है.
चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किया. कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस याचिका को मामले में पहले से लंबित याचिका के साथ जोड़ दिया जाए.
इससे पहले 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने वकील शशांक शेखर झा की याचिका पर नोटिस जारी किया था. उस याचिका में नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, हॉट स्टार, ऑल्ट बालाजी समेत तमाम ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नियंत्रण की मांग की गई है. याचिकाकर्ता ने केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CFCB की तरह ओटीटी प्लेटफॉर्म के कार्यक्रमों पर नज़र रखने के लिए एक स्वायत्त संस्था के गठन की मांग की है. अब दोनों याचिकाओं की सुनवाई एक साथ होगी.