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(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 'बिग बॉस' के खिलाफ अश्लीलता का मामला खारिज किया
यह मामला मुंबई प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रमुख सुनील अहीर ने दर्ज कराया था. उनका आरोप था कि उन्होंने शो देखा और पाया कि प्रतिभागी अश्लीलता, अभद्रता और महिलाओं का गलत चित्रण टेलीकास्ट कर रहे थे.
मुंबई: बोम्बे हाईकोर्ट ने टीवी चैनल कलर्स टीवी और रियलिटी शो ‘बिग बास’ के निर्माता एंडेमोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ 2008 में दर्ज अश्लीलता और महिलाओं के गलत चित्रण का मामला निरस्त कर दिया है.
बता दें कि कलर्स चैनल और शो के निर्माताओं के खिलाफ अक्तूबर 2008 में उपनगर अंधेरी थाने में भादंसं की धाराओं 292 और 294 (अश्लीलता और महिलाओं के अभद्र चित्रण) कानून की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी.
यह मामला मुंबई प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रमुख सुनील अहीर ने दर्ज कराया था. उनका आरोप था कि उन्होंने शो देखा और पाया कि प्रतिभागी अश्लीलता, अभद्रता और महिलाओं का गलत चित्रण टेलीकास्ट कर रहे थे.
न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और न्यायमूर्ति साधना जाधव की खंडपीठ ने पिछले हफ्ते एफआईआर रद्द की है. हाईकोर्ट ने कहा है कि शिकायत में कई खामियां हैं और दो मौकों पर समय दिये जाने के बावजूद पुलिस कोर्ट को जांच में की गई प्रगति के बारे में जानकारी नहीं दे पाई.
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