Bigg Boss 17 को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया ये बड़ा फैसला, फैंस को लगा झटका!
Delhi High Court: वायाकॉम 18 मीडिया ने एक मुकदमा दायर किया जिसमें कहा गया कि कई वेबसाइट अवैध रूप से शो का प्रसारण कर रही थीं, अब अदालत ने उल्लंघन करने वाली वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश दिया है.
Bigg Boss 17: बिग बॉस सीजन 17 इन दिनों काफी धमाकेदार तरीके से चल रहा है. लेकिन हाल ही में इस शो को लेकर ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर फैंस को झटका लग सकता है. हाल ही में दिल्ली हाइकोर्ट ने शो के अवैध प्रसारण पर रोक लगा दी है.
बिग बॉस 17 को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया ये बड़ा फैसला
बता दें कि भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. वायाकॉम 18 मीडिया ने एक मुकदमा दायर किया जिसमें कहा गया कि कई वेबसाइट अवैध रूप से शो का प्रसारण कर रही थीं, अब अदालत ने उल्लंघन करने वाली वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश दिया है और कहा है कि वेबसाइटों पर इसकी सामग्री को अवैध रुप से प्रसारित करने से पायरेसी को बढ़ाला मिलेगा.
बिग बॉस के अवैध प्रसारण पर रोक
जस्टिस सिंह ने कहा कि अगर वादी को बिग बॉस नाम की कोई और वेबसाइट मिलती है या कोई अन्य वेबसाइट जो वादी के कार्यक्रमों को अवैध रूप से प्रसारित कर रही है, तो इन वेबसाइटों को पक्षकार बनाते हुए एक आवेदन दायर किया जाएगा.
अदालत ने कहा कि अगर इस तरह की वेबसाइटों जो बिग बॉस नाम का भी इस्तेमाल करती हैं, को अनुमति दी जाती है तो इससे ‘पायरेसी’ और अनधिकृत प्रसारण को बढ़ावा मिलेगा, जिससे वादी को भारी नुकसान होगा.
अदालत ने कहा कि अगर आपत्तिजनक वेबसाइटों पर लगाम नहीं लगाई गई तो इससे नुकसान होगा. अगर इस तरह की तेजी से बढ़ती वेबसाइटों, जो बिग बॉस नाम का भी यूज करती हैं, को अनुमति दी जाती है, तो इससे चोरी और अनधिकृत प्रसार को बढ़ावा मिलेगा, जिससे वादी को भारी नुकसान होगा. न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को उल्लंघन करने वाली वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश देते हुए यह बात कही.
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