एल्विश यादव को गैर-कानूनी तरीके से किया गया डिटेन? यूट्यूबर के वकील ने नोएडा पुलिस पर लगाया आरोप
Elvish Yadav Case: एल्विश पर वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के चार्जेस लगाए गए हैं. सांपों का जहर सप्लाई केस में यूट्यूबर इस वक्त 14 दिन की हिरासत में लुक्सर जेल में बंद हैं.
Elvish Yadav Snake Venom Case: एल्विश यादव को सांपों का जहर सप्लाई मामले में 14 दिन की हिरासत में भेजा गया है. पहले यूट्यूबर को नोएडा पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. एल्विश पर वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के चार्जेस लगाए गए हैं. वहीं अब एल्विश की लीगल टीम ने नोएडा पुलिस पर यूट्यूबर को गैर-कानूनी तरीके से डिटेन करने का आरोप लगा दिया है.
एल्विश यादव के वकील प्रशांत राठी ने कहा- 'नवंबर में मामला दर्ज होने के बाद से, सीआरपीसी की धारा 160 के तहत तलब किए जाने के बाद, यादव पांच बार पूछताछ के लिए आ चुके हैं. संडे को भी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में लिया और गलत तरीके से गिरफ्तारी को दिखाया.'
'यादव उस पार्टी में मौजूद भी नहीं थे...'
राठी ने आगे दावा किया, 'यादव को यह भी नहीं बताया गया कि उसे क्यों और किस जुर्म के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है, जो अपने आप में गैर-कानूनी है. जिस जुर्म के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, वह डब्ल्यूपीए से जुड़ा है और यादव के पास से ऐसा कोई बैन लीक्विड (सांप का जहर) बरामद नहीं हुआ था. यादव उस पार्टी में मौजूद भी नहीं थे. जो कि कॉमन नॉलेज है.'
एल्विश के वकील ने आगे कहा- 'डब्ल्यूपीए की धारा 55 के मुताबिक सिर्फ एक सरकारी ऑफिसर ही इस एक्ट के तहत किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है और शिकायत दर्ज करने कर सकता है. वहीं इस मामले में एक एनजीओ के सदस्य ने शिकायत दर्ज कराई है, जो डब्ल्यूपीए का उल्लंघन है.'
पुलिस खंगाल रही एल्विश का सोशल मीडिया
बता दें कि सांपों का जहर सप्लाई मामले में पुलिस एल्विश यादव के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी खंगला रही है. न्यूज 18 के मुताबिक आईटी एक्सपर्ट की एक टीम यूट्यूबर के फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर अपलोड वीडियोज की जांच कर रही है. पुलिस फिलहाल इसका ब्यौरा केस डायरी में लिख रही है और बाद में चार्जशीट दाखिल करेगी.
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