सरकार ने शुक्रवार को कहा कि किसी फिल्म या टीवी कार्यक्रम में तंबाकू उत्पादों को दिखाये जाने के दौरान स्क्रीन के नीचे तंबाकू के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी भरा संदेश दिखाना जरूरी है.
सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद नियम 2004 यह प्रावधान करता है कि फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों में तंबाकू उत्पादों को दिखाए जाने के दौरान तंबाकू से स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान के बारे में कम से कम 30 सेकेंड की अवधि का संदेश (चेतावनी) फिल्म या कार्यक्रम की शुरूआत में या बीच में दिखाया जाना चाहिए.
उन्होंने कहा कि इसके अलावा, फिल्म और टीवी कार्यक्रम में तंबाकू उत्पाद या उनका इस्तेमाल दिखाए जाने के दौरान उनसे स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान की चेतावनी स्क्रीन के नीचे दिखाई जानी चाहिए. जावड़ेकर ने कहा कि दूरदर्शन के चैनलों पर जब कभी धूम्रपान का दृश्य आता है, तब वह (दूरदर्शन) स्क्रीन पर एक स्क्रॉल (संदेश) चलाता है.
नेशनल फिल्म अर्काइव ऑफ इंडिया (एनएफएआई), पुणे में रखे गए करीब 31,000 बेशकीमती रील के गुम या खराब हो जाने से सरकार के अवगत होने के बारे में एक सवाल के जवाब में जावड़ेकर ने कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के तहत ऑडिट एवं अकाउंट विभाग ने 2017 में वहां रिकार्ड की जांच की थी.
उन्होंने बताया कि इस बात का जिक्र किया गया कि करीब 1,32,000 फिल्म रील एनएफएआई में उपलब्ध हैं, वहीं सिर्फ 1,00,377 फिल्म रील पर बार कोड स्टीकर लगे हुए हैं. साथ ही, यह स्पष्ट किया गया कि बार कोड स्टीकर सिर्फ उन्हीं रील पर चिपकाए गए हैं जिन्हें सभी तकनीकी पहलुओं से मंजूरी मिली हुई है.