रेप के आरोपी करण ओबेरॉय को आज भी नहीं मिली जमानत, बुधवार को आयेगा फैसला
गौरतलब है कि आज जमानत की सुनवाई के दौरान महज आरोपी पक्ष की ही दलीलें रखने का मौका मिला और पीड़िता पक्ष को अपनी दलीलें रखने का मौका जज ने नहीं दिया और सुनवाई को कल तक के लिए टाल दिया.
मुम्बई: रेप के इल्जाम में 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद नवी मुम्बई स्थित तलोजा जेल में बंद अभिनेता और सिंगर करण ओबेरॉय के वकील दिनेश तिवारी को उम्मीद थी आज मुम्बई के दिंडोशी सत्र न्यायालय से करण को जमानत मिल जायेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ.
उनके वकील ने आज जमानत की अर्जी की सुनवाई के दौरान तकरीबन एक घंटे तक अपनी दलीलें पेश कीं जिसमें आरोपी करण ओबेरॉय और शिकायतकर्ता लड़की के बीच एक्सचेंज किये गये तमाम मैसेजस का विस्तार से ब्यौरा जज के सामने पेश किया गया. वकील दीपेश तिवारी ने दलीलें पेश करने के दौरान इन मैसेजेस के आधार पर दोनों के बीच स्थापित रिश्तों को आपसी सहमति से स्थापित रिश्तों की संज्ञा दी और करण ओबेरॉय को पूरी तरह बेकसूर ठहराया.
गौरतलब है कि आज जमानत की सुनवाई के दौरान महज आरोपी पक्ष की ही दलीलें रखने का मौका मिला और पीड़िता पक्ष को अपनी दलीलें रखने का मौका जज ने नहीं दिया और सुनवाई को कल तक के लिए टाल दिया.
शिकायतकर्ता की वकील शीतल पंड्या और कासिफ खान ने सुनवाई के बाद एबीपी न्यूज़ से बातचीत करते हुए बताया कि अब कल हम अपनी दलीलों और मौजूद सबूतों के आधार से अपना पक्ष रखते हुए बताएंगे कि किस तरह से करण ओबेरॉय ने शादी का झांसा देकर शिकायतकर्ता से शारीरिक संबंध बनाये, उनसे पैसे और तमाम चीजें ऐंठने का काम किया जो कि कानूनन अपराध है.
सुनवाई के दौरान करण ओबेरॉय की बहन बानी ओबेरॉय भी मौजूद थीं. बानी ने एबीपी न्यूज़ से कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि उनके भाई को आज जमानत मिल जाएगी मगर मामला बेवजह मामला खिंचता चला जा रहा है. बानी ने कहा कि इस मामले में कोई दम नहीं है और रेप और अन्य तरह की शिकायतों का कोई आधार नहीं है.
गौरतलब है कि करण ओबेरॉय को चार दिनों की पुलिस हिरासत के बाद कोर्ट में 9 मई को हुई सुनवाई के दौरान 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. शिकायकर्ता लड़की द्वारा रेप और धोखाधड़ी का इल्जाम लगाये जाने के बाद ओशिवरा पुलिस ने 4 मई को करण ओबेरॉय से गहन पूछताछ की थी और फिर अगले दिन यानि 5 मई को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था.