मुम्बई: रेप के आरोपी अभिनेता और गायक करण ओबेरॉय की जमानत की जिरह गुरुवार को लगभग पूरी हो गयी, मगर इस मामले में उन्हें जमानत दिये जाने का फैसला अब शुक्रवार को आयेगा. मुम्बई स्थित दिंडोशी सत्र न्यायालय के जज एस. यू. बागेला ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.


उल्लेखनीय है कि करण इन दिनों रेप और पीड़िता का अंतरंग वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने के इल्जाम में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में नवी मुम्बई के तलोजा जेल में बंद हैं.


करण ओबेरॉय के वकील दिनेश तिवारी ने अपनी दलीलों को आज आगे बढ़ाते हुए कोर्ट में कहा कि करण और पीड़िता लड़की के बीच जिस तरह के संबंध थे, वो आपसी सहमति से बने थे और रेप का लगाया गया इल्जाम सरासर झूठा है. दिनेश तिवारी ने ये भी कहा कि करण ओबेरॉय लड़की से शादी करने में कभी भी दिलचस्पी नहीं रखता था और न ही कभी उसने ऐसा कोई वादा ही लड़की से किया था. उन्होंने कहा कि दोनों के बीच भेजे गये तमाम मैसेजेस से ये साफ हो जाता है कि लड़की का करण ओबेरॉय के प्रति प्यार और जुनून एकतरफा था.


दिनेश तिवारी ने आगे कहा कि करण ओबेरॉय लड़की की बातों से इस कदर परेशान हो गया था कि उसने लड़की को फोन और सोशल मीडिया पर भी ब्लॉक कर दिया था लेकिन लड़के को लड़की में किसी भी तरह की दिलचस्पी नहीं होने के बावजू्द लड़की नये-नये नंबरों और नये-नये अकाउंट्स से उससे संपर्क स्थापित करने की कोशिश किया करती थी.


करण के वकील ने ये भी दावा किया कि लड़की ने शादी नहीं करने की सूरत में अपनी काला जादू की शक्तियों से करण के साथ साथ उसके परिवार वालों तक को बर्बाद करने की धमकी भी दी थी. उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि 'सच का सामना' जैसे रिएलिटी शो में काम कर चुकी लड़की ने अक्टूबर 2018 में जब करण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी (पहले करण ने पीड़िता के खिलाफ परेशान करने का इल्जाम लगाते हुए पुलिस में शिकायत की थी) तो उसमें रेप किये जाने का जिक्र क्यों नहीं था?


करण के वकील ने भी दावा किया कि लड़की का करण के प्रति इस कदर एकतरफा जुनून था कि लड़की ने एक बार अपनी हथेली तक काटने लेने की धमकी देते हुए अपनी हथेली की नसों को‌ काट लिया था. उन्होंने कहा कि लड़की जबरन करण ओबेरॉय को तरह-तरह के गिफ्ट देकर उसे खुश करने की कोशिशें किया करती थी, जबकि लड़के‌ ने उसे घर और अपनी बिल्डिंग तक में आने तक के लिए मना किया हुआ था.


दूसरी तरफ पीड़िता की वकील शीतल पंड्या और अली कासिफ खान ने पीड़ित लड़की की तरफ से दलीलें पेश करते हुए बताया कि कैसे 2017 में करण ने उसे धोखे से लड़की को नशीला नारियल पानी पिलाया था और फिर उसके साथ पहली बार बलात्कार किया था और उसका वीडियो बनाकर उससे पैसे उगाने की नीयत से बार बार ब्लैकमेल भी किया करता था.


पीड़िता की वकील शीतल पंड्या ने दावा किया है उस नशे की हालत में भी पीड़िता ने प्रतिकार किया था, मगर तब करण ने लड़की से शादी करने का वादा करते हुए न घबराने की बात कही थी. पीड़िता की वकील ने जज के सामने सवाल उठाया कि अगर लड़के को लड़की में किसी भी तरह की कोई दिलचस्पी नहीं थी तो बार बार लड़की से इस कदर महंगे-महंगे तोहफे और पैसे क्यों लेता था और उसने बार बार लड़की से शादी का वादा क्यों किया? पीड़िता की वकील ने ये भी दावा कि लड़की ने लड़के के घर की ईएमआई भरने से लेकर उसके घर के इंटीरियर का काम कराने तक के पैसे उसे दिये थे.


उल्लेखनीय है कि अगर शुक्रवार को करण ओबेरॉय की जमानत की अर्जी खारिज हो जाती है तो उन्हें अपनी जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में गुहार लगानी पड़ेगी.