नई दिल्ली: पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में काम करने की अनुमती को रद्द करने के मामले पर सुनवाई होनी है. सिद्धू को पंजाब सरकार के एडवोकेट जनरल से अनुमती दिए जाने के खिलाफ वकील एचसी अरोड़ा ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है.


याचिका में पूछा गया है कि क्या एक मंत्री संविधानिक ओहदे पर रहते हुए कॉमेडी शो में हिस्सा ले सकता है? क्या वित्तीय लाभ गैर कानूनी नहीं? अगर ये ठीक है तो सरकारी कर्मचारी कोई और काम क्यों नहीं कर सकता?


आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने सिद्धू को कपिल शर्मा के शो में काम करने की लीगल ओपिनियन के बाद अनुमति दी थी.


पंजाब सरकार ने सिद्धू के कॉमेडी शो में हिस्सा लेने पर कानूनी सलाह मांगी थी


पंजाब में अमरिंद सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के टीवी कॉमेडी शो में हिस्सा लेने पर कानूनी सलाह मांगी गई थी. पंजाब के सबसे बड़े सरकारी वकील यानी महाधिवक्ता अतुल नंदा ने इस मुद्दे पर अपनी राय दी है. नंदा ने सिद्धू को ‘द कपिल शर्मा शो’ में हिस्सा लेने की मंजूरी दे दी इसके साथ उन्होंने सिद्धू को मंत्री पद की गरिमा को कायम रखने की भी सलाह दी है.


महाधिवक्ता नंदा ने कहा, “मंत्री रहने के दौरान सिद्धू टीवी शो का हिस्सा हो सकते हैं मगर इससे उनके मंत्री पद के हितों के साथ कोई ऊंच-नीच नहीं होनी चाहिए.”


मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से सोमवार को पूछा गया था कि क्या सिद्धू एक मंत्री के रूप में टीवी शो जारी रख सकते हैं? इस पर उन्होंने कहा था कि इस बारे में वह कानूनी राय लेंगे.


16 मार्च को सिंद्धू ने पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली थी. उन्हें पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों का विभाग मिला है.


सिद्धू ने ‘द कपिल शर्मा शो’ में खुद के बने रहने का बचाव करते हुए कहा कि वह मंत्री के रूप में अपने सभी कर्तव्यों को पूरा करेंगे और शो की शूटिंग के लिए केवल शनिवार को एक रात के लिए मुंबई जाएंगे.