Rakhi Sawant News: मुंबई की एक अदालत ने बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत को उनके निजी वीडियो लीक करने के आरोप में उनसे अलग हो चुके पति द्वारा दायर मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. डिंडोशी सत्र अदालत ने ने 8 जनवरी को राखी की जमानत याचिका खारिज कर दी. शुक्रवार को कोर्ट का डीटेल ऑर्डर उपलब्ध कराया गया.
ड्रामा क्वीन राखी सावंत को नहीं मिली अग्रिम जमानत
बता दें कि राखी सावंत के खिलाफ उनके अलग हो चुके पति आदिल खान दुर्रानी की शिकायत के आधार पर उपनगरीय अंबोली थाने में इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलजी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया था. आदिल ने राखी पर उन्हें बदनाम करने के लिए उनके निजी वीडियो कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिखाने का आरोप लगाया था.
एक्स हसबैंड आदिल ने लगाया था प्राइवेट वीडियो पोस्ट कर बदनाम करने का आरोप
वकील अली काशिफ खान देशमुख के माध्यम से दायर गिरफ्तारी से पहले जमानत की अर्जी में, राखी सावंत ने कहा कि उनके खिलाफ एफआईआर उन्हें परेशान करने, दबाव डालने और झूठे और फर्जी मामले में फंसाने के इरादे से दर्ज की गई थी. उनके आवेदन में कहा गया है कि एफआईआर कुछ और नहीं बल्कि पूरी तरह से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इसमें कोई दम नहीं है.
राखी ने आदिल पर लगाए थे ये आरोप
बता दें कि राखी सावंत और आदिल खान दुर्रानी के बीच काफी समय से अनबन चल रही है. फरवरी 2023 में, बिग बॉस फेम राखी ने आदिल पर शारीरिक उत्पीड़न, अपनी जिंदगी खत्म करने की धमकी देने और कई मामलों में शामिल होने का आरोप लगाया, जबकि दोनों अभी भी शादीशुदा है. इसके बाद आदिल को गिरफ्तार कर लिया गया और वह लंबे समय तक पुलिस की हिरासत में रहे. फिर दोनों अलग हो गए.
अगस्त में आदिल के जेल से बाहर आने के बाद, उसने चौंकाने वाले आरोप भी लगाए और दावा किया कि अगर उसकी जिंदगी को कोई नुकसान होता है, तो इसके लिए राखी को दोषी ठहराया जाएगा.
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