Tunisha Sharma Suicide Case: जमानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में शीजान खान ने दाखिल की याचिका, अब 30 जनवरी को होगी सुनवाई
Tunisha Sharma Suicide Case: 13 जनवरी को हुई सुनवाई में 'अली बाबा..' शो एक्टर शीजान खान की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी. शीजान ने एक बार फिर जमानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है.

Tunisha Sharma Suicide case: टीवी एक्ट्रेस तुनिषा शर्मा केस में गिरफ्तार आरोपी शीजान खान ने जमानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है. आरोपी शीजान खान की ने आज 23 जनवरी को अपनी बेल अपील दाखिल की जिसपर 30 जनवरी को सुनवाई होनी है. इससे पहले आरोपी शीजान खान ने FIR रद्द करने के लिए भी याचिका दाखिल की था, जिसपर अगले सोमवार को सुनवाई होनी है.
शीजान खान को नहीं मिल रही जमानत
इससे पहले 13 जनवरी को कोर्ट ने शीजान खान की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी. तब शीजान खान के वकील ने एक्टर के बचाव में कई तरह की दलीलें पेश की थी. शीजान खान के वकील शैलेंद्र मिश्रा (lawyer Shailendra Mishra) की ओर से अब दावा किया था कि एक्टर को मुसलमान होने की वजह से गिरफ्तार किया गया था. शीजान के वकील, शैलेंद्र मिश्रा ने पालघर अदालत में तुनिषा शर्मा पर कई गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने एक्टर को फंसाने की बात कहते हुए मामले में सफाई पेश की थी.
14 दिन की कस्टडी में रहे हैं शीजान खान
पालघर कोर्ट ने तुनिषा शर्मा के वकील की दलीलों के आधार पर शीजान की जमानत याचिका खारिज की थी. तुनिषा के वकील ने यह कहा था कि, एक्टर शीजान इस केस के मुख्य आरोपी हैं, और वो दिवंगत एक्ट्रेस तुनिषा के बॉयफ्रेंड रहे हैं. वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, या सबूतों को खत्म कर सकते हैं. ऐसे में शीजान को कस्टडी में ही रखा जाए.
कोर्ट में शीजान ने किया था अपना बचाव
शीज़ान के वकील ने एक्टर का बचाव करते हुए कहा था कि, "शीजान को केवल मेरे धर्म के कारण गिरफ्तार किया गया है. लोग इस मामले को लव जिहाद एंगल से देख रहे हैं. वे मुझसे सीधे दो दिन पूछताछ कर सकते थे, और सच्चाई सामने आ जाती. मुझे गिरफ्तार करने का कोई कारण नहीं था. अगर मैं मुस्लिम नहीं होता, तो यह ऐसा नहीं होता. "
बता दें कि, शीजान खान, तुनिषा शर्मा के को-एक्टर रहे हैं. एक्ट्रेस ने 24 दिसंबर को 'अली बाबा: दास्तान ए काबुल' के शूटिंग सेट पर फांसी लगाकार सुसाइड कर लिया था. फिर 25 दिसंबर को शीजान को गिरफ्तार किया गया था.
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