'वेबसीरीज' मामले में एकता कपूर को SC से मिली ये बड़ी राहतस लेकिन FIR नहीं होगी खारिज
ऑल्ट बालाजी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होने वाली वेब सीरीज 'एक्सएक्सएक्स सीजन 2' से संबंधित याचिका सुप्रीम कोर्ट ने एकता कपूर की गिरफ्तारी को अंतरिम राहत दे दी है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर एफआईआर खारिज करने से इनकार कर दिया है.
नई दिल्लीः टीवी और फिल्म प्रोड्यूसर एकता कपूर ने लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत खबर आई है. सुप्रीम कोर्ट ने ओटीटी प्लेटफॉर्म एएलटी बालाजी पर प्रसारित वेब सीरीज 'एक्सएक्सएक्स सीजन 2' के एक एपिसोड में कथित आपत्तिजनक कंटेंट के संबंध में इंदौर में दर्ज एक मामले में गुरुवार को टीवी निर्माता एकता कपूर को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी.
मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 11 नवंबर के आदेश को चुनौती देने वाली एकता कपूर की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मामले में दर्ज प्राथमिकी को खारिज करने से इनकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट में पीठ में न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यन भी शामिल हैं.
अतंरिम गिरफ्तारी पर रोक
पीठ ने अपने आदेश में कहा, "नोटिस जारी करें. इस बीच, गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक रहेगी." एकता कपूर का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि ऐसी आशंका है कि उनकी मुवक्किल को मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है. टीवी निर्माता के खिलाफ एक शिकायत के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि वेब सीरीज का एक एपिसोड न केवल अश्लीलता फैलाता है, बल्कि धार्मिक भावनाओं को भी आहत करता है.
एकता कपूर मांगी माफी
इससे पहले, एकता की इस वेब सीरीज में, बिग बॉस 13 फेम हिंदुस्तानी भाऊ ने भारतीय सेना और उनकी वर्दी का अपमान करने को लेकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन उस पर कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई थी. पूर्व सैनिकों ने एकता के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया और शिकायत में कहा गया कि देश के सैनिकों का 'ट्रिपल एक्स 2' में अपमान किया जा रहा है. एकता कपूर ने भारतीय सैनिकों से माफी मांगी थी और वेब सीरीज से विवादित दृश्यों को हटा दिया था.
यहां देखिए 'एक्सएक्सएक्स सीजन 2' का ट्रेलर-
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