नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता वीर दास की नेटफ्लिक्स सीरीज ‘हसमुख’ के प्रसारण पर अंतरिम रोक लगाने से मंगलवार को इनकार कर दिया. न्यायमूर्ति संजीव सचदेव ने वकील आशुतोष दुबे की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें इस सीरीज में वकीलों की छवि धूमिल करने का दावा किया गया था. सीरीज के प्रसारण पर पूर्ण रोक लगाने वाली याचिका पर जुलाई में सुनवाई होगी.


नेटफ्लिक्स का पक्ष रखने वाले वकील साई कृष्णा राजागोपाल ने अदालत में कहा कि सीरीज के प्रसारण पर पूर्ण रोक संविधान के अधीन दी गई अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार के विरुद्ध होगी.


इस दलील के विरुद्ध कहा गया कि ऐसे कई फैसले सुनाए गए हैं जिनमें कहा गया है कि एक वर्ग के रूप में वकीलों की मानहानि नहीं की जा सकती. दरअसल याचिकाकर्ता का मानना है कि सीरीज के चौथे एपिसोड में वकीलों की बेज्जती की गई है. वकीलों को चोर, लुटेरा, गुंडे के रूप में दिखाकर छवि खराब की जा रही है. उन्होंने वकीलों की छवि खराब दिखाने के लिए सीरीज के डायरेक्टर समेत प्रोड्यूसर से माफी मांगने को कहा है.








आपको बता दें, वीर दास इस सीरीज में लीड रोल निभा रहे हैं. कोर्ट के प्रसारण पर रोक ना लगाने से मेकर्स को राहत मिली है. हसमुख नेटफ्लिक्स पर 17 अप्रैल को रिलीज़ हुई है.


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