Explainer: आधार को पैन से लिंक करना जरूरी क्यों, न करने पर क्या होगा, जानिए सभी सवालों के जवाब
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने की अंतिम तारीख 31 मार्च है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पैन 1 अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा. यानी आपके कई जरूरी काम रुक सकते हैं.
आधार कार्ड आज कल हर छोटे -बड़े कामों के लिए जरूरी हो गया है. वहीं अब आपको अपने पैन से आधार कार्ड को भी लिंक कराने की जरूरत है. इसकी अंतिम तारीख 31 मार्च है. अगर आप तय समय में अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन कार्ड कैंसिल भी हो सकता है. वहीं तय तारीख के बाद आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करवाने पर 1000 रुपये का चार्ज भी देना पड़ेगा.
सेंटर बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) ने सभी करदाताओं से 31 मार्च, 2023 तक अपने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए कहा है. अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पैन 1 अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा. बता दें कि सेक्यूरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने भी निवेशकों को पैन को आधार से जोड़ने के निर्देश दिए हैं.
सेबी का कहना है कि प्रतिभूति बाजार में लेनदेन जारी रखने के लिए ऐसा करना जरूरी है. लेकिन ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, पहले भी तो तमाम काम आधार के पैन कार्ड से बिना जुड़ा हुए हो ही रहे थे. दोनों कार्ड को जोड़ने के बाद क्या फायदा होगा. चलिए जानते हैं.
पैन को आधार से लिंक करने के पीछे क्या तर्क है?
आयकर विभाग ने पैन को आधार से जोड़ने की घोषणा तब की जब ये जानकारी मिली कि एक व्यक्ति को कई पैन कार्ड आवंटित किए गए हैं या कई लोगों के पैन कार्ड का नंबर एक ही है. यानी आयकर विभाग ने ये फैसला पैन डेटाबेस में दोहराव को कम करने के लिए किया गया है.
पैन को आधार से लिंक करने की जरूरत किसे है?
मार्च 2022 में सीबीडीटी की तरफ से जारी किए गए एक सर्कुलर के मुताबिक, 1 जुलाई 2017 तक जिन लोगों को पैन आवंटित किया गया है उन्हें अपना आधार कार्ड और पैन को जोड़ने की जरूरत है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा.
पैन को आधार से लिंक करने की जरूरत किसे नहीं है?
- 80 साल और उससे ज्यादा की आयु के कोई भी व्यक्ति को पैन को आधार से लिंक करने की जरूरत नहीं है
- वो लोग जो इनकम टैक्स नहीं भरने वालों की कैटेगरी में आते हैं
- अगर आप भारत के नागरिक नहीं है
अगर पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो क्या होगा?
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ता है तो पैन कार्ड बंद कर दिया जाएगा. पैन कार्ड के बंद होने या निष्क्रिय होने का मतलब है कि आप अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल कहीं भी नहीं कर पाएंगे.
अब इससे होने वाले नुकसान को समझिए
- पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा तो आपको आयकर रिटर्न दाखिल करने में दिक्कतें आएगी.
- रुके हुए रिटर्न पर कार्रवाई भी नहीं की जाएगी.
- पैन के निष्क्रिय होने के बाद रिटर्न के मामले में लंबित कार्यवाही पूरी नहीं हो पाएगी.
- पैन निष्क्रिय होने से आपका टैक्स भी ज्यादा कटने की संभावना होगी.
- इसके अलावा व्यक्ति को बैंकों या किसी भी वित्तीय लेनदेन करने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पैन लेनदेन के लिए एक महत्वपूर्ण केवाईसी दस्तावेज है.
सेबी ने निवेशकों के लिए पैन को आधार से जोड़ना क्यों जरूरी है
इसका सीधा सा जवाब ये है कि पैन शेयर बाजार में सभी लेनदेन के लिए एक जरूरी पहचान के तौर पर काम करता है साथ ही ये केवाईसी का भी हिस्सा है. इसलिए सभी मौजूदा निवेशकों को पहले अपने पैन को अपने आधार के साथ जोड़ना जरूरी है. ऐसा करने से निवेशकों को सिक्योरिटी मार्केट में ट्रांजैक्शन करने पर कोई दिक्कत नहीं होगी. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रावधान के तहत सभी लोगों को पैन-आधार लिंक कराना जरूरी है.
अगर आप पेन को आधार से नहीं जोड़ते हैं म्यूचुअल फंड, स्टॉक और बैंक अकाउंट खुलवाने जैसे काम भी नहीं कर पाएंगे.
पैन बेकार होने पर देना होगा जुर्माना
बेकार पेन कार्ड को अगर आप वित्तीय कामों लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है. अगर आप 31 मार्च, 2023 तक पैन को आधार से लिंक करा लेते हैं तो आपको 1000 रुपये लेट फाइन देना होगा, और आपका पेन कार्ड एक्टिव हो जाएगा. बता दें कि सीबीडीटी ने 30 जून, 2022 के बाद से पैन को आधार से लिंक कराने पर 1000 रुपये लेट फाइन लगाया था.
पैन को आधार से लिंक कैसे करें
- आप एसएमएस और ऑनलाइन दोनों तरीकों से पैन को आधार से लिंक करवा सकते हैं. पहले एसमएस वाला तरीका समझिए.
- एसएमएस से कैसे करें पैन को आधार से लिंक
- अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 नंबर पर एक एसएमएस भेजिए.
- यूआईडीपीएएन यानी 10 अंकों का पैन कार्ड नंबर, 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर दर्ज करें.
- उसके बाद, एक एसएमएस आपको पैन-आधार लिंक की स्थिति के बारे में जानकारी देगा. आधार और पैन केवल तभी लिंक होंगे जब करदाता की जन्मतिथि दोनों दस्तावेजों से मेल खाती है.
आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन तरीके से पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं और 1000 रुपये लेट फीस जमा करा सकते हैं.
- इसका प्रोसेस समझिए
- स्टेप 1. आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
- स्टेप 2. अगर आप रजिस्टर नहीं हैं, तो रजिस्ट्रेशन कराएं.
- स्टेप 3. यूजर आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल करते हुए पोर्टल पर लॉग-इन करें. यहां यूजर आईडी आपका पैन नंबर होगा.
- स्टेप 4. अब आपको पैन आधार लिंक के लिए एक पॉप-अप विंडो दिखेगी.
- स्टेप 5. अब मेनु बार में जाएं और प्रोफाइल सेटिंग्स में जाएं और 'लिंक आधार' पर क्लिक करें.
- स्टेप 6. अपना पैन नंबर, आधार नंबर और अपना नाम दर्ज करें. यह आधार कार्ड पर दर्ज जानकारी से मैच होना चाहिए.
- स्टेप 7. अगर जरूर हो तो "I have only year of birth in Aadhaar card" बॉक्स पर टिक करें.
- स्टेप 8. 'लिंक आधार' बटन पर क्लिक करें.
- स्टेप 9. अगर दर्ज की गई जानकारी आपके पैन और आधार रिकॉर्ड्स से मिल रही है तो आपको 'लिंक नाऊ' बटन पर क्लिक कर दीजिए. इसके साथ ही आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड के साथ लिंक हो जाएगा.
- स्टेप 10. लिंक होने के बाद एक पॉप-अप मैसेज से आपको एक पॉपअप मैसेज आएगा.
कैसे चेक करें कि आपका पैन और आधार कार्ड पहले से ही लिंक है या नहीं
i) आयकर विभाग की आधिकारिक साइट - www.incometax.gov.in। पर जाएं
ii) लिंक पर क्लिक करें, वहां आपको 'लिंक आधार स्टेटस' चेक करने का ऑप्शन मिलेगा. आपको उस पर क्लिक करना होगा.
iii) इसके बाद, आपको अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर एक नई स्क्रीन दिखाई देगी. यहां, आपको अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करना होगा.
iv) पूरी जानकारी भरने के बाद, 'लिंक आधार स्टेट्स देखें' पर क्लिक करें.
v) आपके आधार-पैन की जानकारी यहां पर दिखेगी. यहां पर आपको पता चल जाएगा कि आपका पेन आधार से जुड़ा है या नहीं.