भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने का फैसला कर लिया है. लेकिन, जिनके पास 2000 रुपये के नोट हैं, वो उन्हें बैंक में जमा करवा सकते हैं और बैंक में इसका प्रोसेस भी शुरू हो गया है. शुक्रवार को हुए ऐलान के बाद से अब लोग चाह रहे हैं कि अपने 2000 रुपये के नोट को बदलवा लिया जाए या फिर उन्हें खर्च कर दिया जाए. हालांकि, अब काफी दुकानदार 2000 रुपये का नोट लेने से बच रहे हैं और 2000 रुपये का नोट लेने से मना कर रहे हैं. दुकानदारों की ओर से 2000 रुपये का नोट ना लेने की वजह से कई लोगों को मुश्किल का सामना भी करना पड़ रहा है. 


लेकिन, आरबीआई के नियमों के अनुसार, कोई भी दुकानदार 2000 रुपये का नोट लेने से मना नहीं कर सकता है. तो जानते हैं कि अगर कोई 2000 रुपये का नोट लेने से मना कर देता है तो उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है और देखते हैं इस बारे में एक्सपर्ट क्या कहते हैं...


मना करने पर क्या होगा?


दिल्ली हाईकोर्ट के एडवोकेट प्रेम जोशी ने इस बारे में बताया कि अगर कोई व्यक्ति भारतीय करेंसी को लेने से मना करता है तो गैर कानूनी है. जो भी लीगल टेंडर नोट हैं, उन्हें लेने से कोई भी मना नहीं कर सकता है और इसे भारतीय करेंसी का अपमान माना जाएगा. ऐसा करने पर भारतीय दंड संहिता सेक्शन 124-ए (सीडिशन) और धारा 188 के तरह कार्रवाई की जा सकती है. करेंसी लेने से मना करने पर एफआईआर दर्ज की जा सकती है. ऐसे में कोई भी दुकानदार नोट लेने से मना नहीं कर सकता है. 


अभी कैसे बदला सकते हैं नोट?


भारतीय करेंसी को 23 मई से 30 सितंबर तक बैंकों में जाकर जमा करा सकते हैं. इसके अलावा इन्हें बदला भी जा सकता है. एक बार में सिर्फ 10 नोट ही बदले जाएंगे. इसके अलावा इसे वैध करेंसी ही माना जाएगा. नोट बदलने के लिए ग्राहक को किसी फॉर्म या पहचान पत्र की जरूरत नहीं है. आम जनता को एक बार में कुल 20,000 रुपये तक के 2000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए किसी फॉर्म की जरूरत नहीं होगी. इसे आसानी से बैंक में बदला जा सकता है. 


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