क्या कोई आम इंसान भी लड़ सकता है लोकसभा चुनाव, जानें इसके लिए क्या हैं नियम
देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जारी हैं. लेकिन क्या देश का कोई आम इंसान ये चुनाव लड़ सकता है. आखिर इसके लिए क्या नियम हैं.जानिए संविधान में किसी आम इंसान को चुनाव लड़ने को लेकर क्या नियम मौजूद हैं.
भारत में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से जारी है. जहां एक तरफ चुनाव आयोग ने तारीख तय कर दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों ने अधिकांश उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी कर दी है. बीते 25 मार्च को बीजेपी ने पांचवी लिस्ट जारी की है. जिसमें हिमाचल के मंडी से अभिनेत्री कंगना रनौत का नाम भी है. लेकिन इसके बाद सवाल ये उठता है कि क्या अभिनेता और नेता के अलावा कोई आम इंसान भी चुनाव लड़ सकता है? आज हम आपको बताएंगे कि कैसे कोई आम इंसान लोकसभा चुनाव लड़ सकता है और इसके लिए क्या नियम हैं.
कौन लड़ सकता है चुनाव?
चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना जरूरी है. इसके अलावा उस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए. हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको जिस सीट से चुनाव लड़ना है, उस निर्वाचन क्षेत्र से ही आप मतदाता बने. आप देश में किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं. लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 (बी) के अनुसार उम्मीदवार की उम्र 25 साल होनी चाहिए. चुनाव लड़ने के लिए आपको रिटर्निंग अधिकारी के पास जाकर नॉमिनेशन फॉर्म भर करके जमा करना पड़ता है. वहीं व्यक्ति को मानसिक रुप से पूरी तरह स्वस्थ होना भी जरूरी है.
इन दस्तावेज की आवश्यकता
जानकारी के मुताबिक जब कोई चुनाव लड़ता है, तो उम्मीदवार को चुनाव आयोग की तय प्रक्रिया के अनुसार कई तरह के फॉर्म भरने होते हैं. इन फॉर्म में उम्मीदवार को संपत्ति से लेकर एजुकेशन, एड्रेस, कोर्ट केस आदि की जानकारी देनी होती है. इसके अलावा अलग-अलग फॉर्म में कई सवालों के जवाब देने होते हैं और कई सवालों को सत्यापित करने के लिए दस्तावेजों की आवश्यकता भी होती है. अगर उम्मीदवार पर कोई कोर्ट केस है, तो उसे सभी दस्तावेज जमा करने होते हैं. इसके अलावा होम टैक्स चुकाने की रसीद, सभी टैक्स चुकाने की रसीद आदि की जानकारी भी देनी होती है. इसके अलावा दो गवाह के साथ एक शपथ पत्र भी जमा करना होता है, जिसमें अपने बारे में और संपत्ति की जानकारी देनी होती है.
जमानत राशि
लोकसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार को ₹25000 की जमानत राशि भी जमा करनी पड़ती है. जो कि अगर उम्मीदवार को क्षेत्र कुल डाले गए वोटों का छटवां हिस्सा नहीं मिलने पर जमा हो जाती है. इसे ही जमानत जब्त कहते हैं.
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