Adultery Crime: एडल्ट्री यानी शादीशुदा महिला का गैर मर्दों के साथ संबंध एक बार फिर चर्चा में है. केंद्र सरकार इसे एक बार फिर अपराध की श्रेणी में शामिल करने पर विचार कर रही है. सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद एडल्ट्री अपराध नहीं रह गया था, लेकिन अब कुछ सांसदों ने सुझाव दिया है कि इसे अपराध ही माना जाए. जिसके बाद अब सरकार आने वाले कुछ समय में इसे लेकर बिल पेश कर सकती है. इसी बीच हम आपको बता रहे हैं कि किन देशों में एडल्ट्री जुर्म नहीं है और कौन से देश इसे एक बड़ा अपराध मानते हैं. 


भारत में क्या था प्रावधान?
सबसे पहले अगर भारत की बात करें तो साल 2018 से पहले इसे एक अपराध के तौर पर देखा जाता था. आईपीसी के सेक्शन 497 के तहत इसमें 5 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान था. इसके बाद एडल्ट्री का एक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने इस सेक्शन को असंवैधानिक करार दिया और इसे हटाने का फैसला सुनाया. इसके बाद से अब तक भारत में एडल्ट्री यानी शादीशुदा महिला के साथ संबंध अपराध की श्रेणी में नहीं है. 


किन देशों में अपराध नहीं है एडल्ट्री?
भारत के पड़ोसी देश चीन में एडल्ट्री क्राइम नहीं है, लेकिन इसे तलाक का एक कारण बताया जा सकता है. यानी अगर कोई महिला शादी के बाद दूसरे मर्द से संबंध रखती है तो पति इस आधार पर तलाक ले सकता है. चीन के अलावा साउथ कोरिया ने भी कुछ साल पहले ही एडल्ट्री को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया. यहां पहले इसके लिए तीन साल तक की जेल का प्रावधान था. ऑस्ट्रेलिया और बाकी तमाम यूरोपियन देशों में भी शादी के बाहर संबंध रखना गैरकानूनी नहीं है. 


इन देशों में है सख्त कानून
अब अगर उन देशों की बात करें, जहां एडल्ट्री को गैरकानूनी माना जाता है और इसे लेकर सख्त सजा का प्रावधान है तो इनमें- फिलीपींस, सऊदी अरब, पाकिस्तान, ताइवान और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं. इस्लामिक देशों में एडल्ट्री को लेकर काफी सख्त कानून हैं और इसके लिए मौत तक की सजा दी जा सकती है. 



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