इन जानवरों को पालने से आपको हो सकती है जेल, भारत में है गैरकानूनी
Animals Protection Law: भारत में कई जानवर और पक्षी ऐसे हैं, जिन्हें आप घर पर नहीं रख सकते हैं. इन्हें पालतू जानवर की तरह रखने पर आपको जेल भी हो सकती है.
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Animals Protection Law: भारत में कई तरह के जानवर घरों में रहते हैं, जिन्हें हम पालतू जानवर कहते हैं. इनमें कुत्ता, बिल्ली या फिर गाय-भैंस जैसे जानवर शामिल होते हैं, लेकिन कई ऐसे जानवर और पक्षी भी हैं, जिन्हें अगर आप पालते हैं तो आपको जेल हो सकती है. यानी इन जानवरों को घर में रखने पर पूरी तरह से पाबंदी है. इतना ही नहीं पशु और पक्षियों को पालने के लिए तमाम नियम और कायदे भी बनाए गए हैं.
इन जानवरों को रखने की छूट
आप सोच रहे होंगे कि कई पशुपालक या फिर पेट शॉप वाले अलग-अलग तरह के पक्षी और जानवरों को कैसे रख लेते हैं? दरअसल इसके लिए उन्हें लाइसेंस लेना होता है, जिसे हर साल रिन्यू कराया जाता है. भारत में गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, कबूतर, खरगोश, मुर्गे और मछली (कुछ तरह की) पालने की छूट है.
किन जानवरों को पालने पर है पाबंदी?
हाल ही में आपने आरिफ और उसके दोस्त सारस की दोस्ती के वीडियो खूब देखे होंगे, आरिफ ने इस सारस की जान बचाई थी, जिसके बाद ये उसका दोस्त बन गया. हालांकि वन विभाग ने आरिफ से इस सारस को लेकर उसे चिड़ियाघर में डाल दिया. क्योंकि इसे रखने पर पाबंदी है. इसी तरह तीतर, तोता, बत्तख, मोर, उल्लू और बाज जैसे पक्षियों को भी आप नहीं पाल सकते हैं. जानवरों की बात करें तो ऊंट, हिरन, बंदर, हाथी, शेर, तेंदुआ आदि जानवरों को आप घर पर नहीं रख सकते. इसी तरह मगरमच्छ, सांप और कछुए को रखना भी गैरकानूनी है.
अगर कोई व्यक्ति प्रतिबंधित जानवरों को पालता है और इसकी शिकायत विभाग को दी जाती है तो उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. किसी भी पक्षी को पिंजरे में कैद रखना भी अपराध है. जानवरों को रखने और उनसे फायदा लेने को लेकर अलग-अलग सजा का प्रावधान है.
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