Sharia Law Property Claim: भारत के दिग्गज म्यूजिक कंपोजर ऑस्कर अवार्ड विनर एआर रहमान ने अपनी पत्नी सायरा बानू से तलाक का फैसला ले लिया है. करीब 29 साल पहले एआर रहमान और सायरा बानू की शादी हुई थी. दोनों के तीन बच्चे भी हैं जिनमें दो बेटी खदीजा और रहीमा और एक बेटा जिसका नाम अमीन है.
एआर रहमान और उनकी पत्नी के तलाक के पीछे की वजह इमोशनल स्ट्रेन बताई गई है. तलाक के बाद अब कई लोगों के मन में ही है सवाल भी आ रहा है. क्या एआर रहमान की पत्नी का उनकी संपत्ति पर दवा हो सकता है. इसे लेकर सरिया कानून के नियम क्या कहते हैं. चलिए आपको बताते हैं.
क्या एआर रहमान की पत्नी का होगा संपत्ति पर दावा?
एआर रहमान और उनकी पत्नी सायरा बानू ने शरिया कानून के तहत शादी की थी. अब जब दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं और तलाक कर लेने का फैसला कर लिया है. तो तलाक की प्रक्रिया भी शरिया कानून के तहत पूरी की जाएगी. बता दें मुस्लिमों में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होती है. जिसमें मेहर सबसे जरूरी होता है.
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शादी के समय दूल्हा दुल्हन को मेहर अदा करता है. जिसमें पैसे गहने या कोई संपत्ति देनी होती है. मेहर दो तरह का होता है जिसमें एक शादी के समय दिया जाता है. तो वहीं दूसरा तलाक और मृत्यु के वक्त दिया जाता है. अब ऐसे में जब एआर रहमान और उनकी पत्नी सायरा बानू तलाक ले रहे हैं. तो एआर रहमान अपनी पत्नी को मेहर की रकम अदा करेंगे.
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मिलेगा गुजारा भत्ता लेकिन संपत्ति नहीं
बता दें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मुस्लिम महिला भी भारत में अपने पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है. सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत मजिस्ट्रेट पत्नी और उसके बच्चों और उसके माता-पिता के लिए गुजारा भत्ता तय कर सकता है. इस हिसाब से एआर रहमान की पत्नी सायरा बानू को गुजारा भत्ता दिया जाएगा. लेकिन संपत्ति पर दावे को लेकर इस तरह का कोई नियम नहीं है. सायरा बानू को एआर रहमान की ओर से मेहर की रकम अदा की जाएगी. तो साथ ही एलिमनी यानी गुजारा भत्ता भी दिया जाएगा.
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