ISI से कनेक्शन साबित होने पर कितनी मिलती है सजा? गोगोई विवाद के बीच जान लीजिए जवाब
कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी के आईएसआई कनेक्शन की जांच के लिए नई एसआईटी टीम का गठन हुआ है. क्या आप जानते हैं कि आईएसआई से कनेक्शन साबित होने पर गोगोई और उनकी पत्नी को कितनी सजा मिलेगी?

असम सरकार ने बीते सोमवार को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया है. ये नई गठित टीम कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी के ISI कनेक्शन मामले की जांच करेगी. लेकिन सवाल ये है कि आईएसआई कनेक्शन साबित होने पर कितनी सजा मिलती है. आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे.
क्या है मामला?
बता दें कि बीजेपी नेता ने गौरव गोगोई पर आरोप लगाया था कि वो पाकिस्तानी दूतावास से जुड़े लोगों के संपर्क में है. बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के कहने पर वो संसद में रक्षा मामलों पर सवाल उठाए थे. वहीं कांग्रेस नेता ने इन आरोपों को 'झूठे आरोप' बताया था. वहीं असम की बीजेपी सरकार ने गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े होने के आरोप लगाए थे, कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी आईएसआई की एजेंट है. इसके बाद ही असम सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है, जो पाकिस्तानी प्लानिंग कमीशन के स्थायी सलाहकार अली तौकीर शेख के भारत के आंतरिक मामलों पर सोशल मीडिया पर किए गए कमेंट मामले की जांच करेगी.
इस टीम में कितने लोग?
अब सवाल ये है कि इस टीम में कितने लोग होंगे? जानकारी के मुताबिक नई गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में चार मेंबर हैं. इसे सीआईडी के स्पेशल डीजीपी एमपी गुप्ता लीड करेंगे. वहीं AIGP (प्रशासन) प्रणबज्योति गोस्वामी, एसपी प्रकोष्ठ रोजी कलिता और एडिशनल पुलिस कमिश्नर मोइत्रयी डेका इसका हिस्सा हैं.
आईएसआई का एजेंट होने पर कितनी मिलती सजा?
अब सवाल ये है कि आईएसआई का एजेंट होने पर कितने सालों की सजा मिलती है. बता दें कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश के साथ मिलकर अपने देश की छवि को खराब करता है और देश की एकता और संप्रभुता को खतरा पहुंचाता है, तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ देशद्रोह का केस चलेगा. देशद्रोह के मामले में 124 ए के तहत 3 साल से लेकर उम्रकैद और फांसी तक की सजा हो सकती है. वहीं अगर कोई कर्मचारी अपने देश की जरूरी सूचनाएं दूसरे देश तक पहुंचाता है, तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ भी सरकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है. इस अधिनियम के तहत भी उम्रकैद की सजा का प्रावधान है. बता दें कि गोगोई और उनकी पत्नी पर लगे आरोप अगर साबित होते हैं, तो उन्हें देशद्रोह और सरकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत उम्रकैद से लेकर फांसी तक की सजा मिल सकती है.
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