राजस्थान, मध्यप्रदेश समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं. चुनाव आयोग ने वोटिंग की तैयारी शुरू कर दी है और राजनीतिक पार्टियां और नेता भी चुनावी रण में उतरने के लिए तैयार है. वहीं, इन प्रदेश की जनता भी अपनी सरकार को लेकर मन बना चुकी है और जल्द ही उम्मीदवारों की किस्मत वोटिंग मशीन में कैद होने वाली है. इसी बीच, कई लोग ऐसे भी हैं, जिनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो वो ये जानना चाहते हैं कि क्या वे बिना वोटर आईडी कार्ड के वोट दे सकते हैं या नहीं...या इसे लेकर क्या कानून है?


कौन लोग डाल सकते हैं वोट?


अगर सीधे शब्दों में कहें तो वो लोग वोट दे सकते हैं, जिनका नाम वोटिंग लिस्ट में होता है. अगर किसी व्यक्ति का नाम वोटर आईडी कार्ड में नहीं है तो वो व्यक्ति वोट नहीं दे सकता है. इस मतदाता सूची में आपको चुनाव से पहले नाम जुड़वाना होता है और उसके बाद ही आप वोट देने के लिए एलिजिबल होते हैं. मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए कुछ शर्ते होती हैं, जिन्हें पूरी करने के बाद ही कोई उम्मीदवार वोट दे सकता है. इन शर्तों में किसी भी व्यक्ति का 18 साल का होना, भारतीय नागरिक होना आवश्यक है.


क्या वोटर आईडी कार्ड बिना दे सकते हैं वोट?


अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो भी आप वोट दे सकते हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में आपका नाम होना जरूरी है. नाम ना होने की दशा में कोई वोट नहीं दे सकता, लेकिन अगर नाम है और वोटिंग आईडी कार्ड नहीं तो वोट दे सकते हैं. इस स्थिति में आप अन्य आईडी प्रूफ दिखाकर वोट दे सकते हैं. इस स्थिति में आप वोटिंग के दिन वोटर आईडी कार्ड के अलावा आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक पासबुक, बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि को दिखाकर भी वोट दे सकते हैं. इस दौरान सरकारी फोटो आईडी कार्ड होना आवश्यक है. 


कैसे चेक कर सकते हैं या जुड़वा सकते हैं?


अगर आपका नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं है तो आप ऑनलाइन माध्यम से भी वोटिंग लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं. आप अपने फोन के जरिए भी नाम जुड़वाने, नाम ट्रांसफर करने और वोटर आईडी में कोई बदलाव करने का काम कर सकते हैं. इसके अलावा आप ऑनलाइन माध्यम से ये भी पता कर सकते हैं कि आखिर वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं और उसके बाद से मतदान केंद्र बताकर वोट दे सकते हैं. 


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