बांग्लादेश में सेना द्वारा तख्तापलट के बाद वहां की पूर्व पीएम शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा. फिलहाल वह भारत में हैं, लेकिन लंबे समय तक यहां नहीं रहेंगी. कहा जा रहा है कि शेख हसीना किसी अन्य देश में शरण ले सकती हैं. हालांकि, अमेरिका ने उनका वीजा रद्द कर दिया है और ब्रिटेन ने उन्हें शरण की अनुमति नहीं दी है.
ऐसे में शेख हसीना अब किसी अन्य यूरोपीय देश से मदद मांगने की कोशिश कर रही हैं. चलिए आज इस आर्टिकल में जानते हैं कि आखिर किसी व्यक्ति को कोई देश शरण कब देता है और अगर आप किसी देश में शरण लेना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी प्रक्रियाओं को फॉलो करना होगा.
किसी देश में शरण के लिए कौन-कौन अप्लाई कर सकता है
1951 के कन्वेंशन के अनुच्छेद 1(A)(2) में किसी शरणार्थी को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, राजनीतिक राय या किसी विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता के कारण अपने ही देश की सरकार से उत्पीड़न का शिकार हो और अपने देश जाने से डर रहा हो, वह व्यक्ति किसी भी देश में शरण के लिए अप्लाई कर सकता है.
कैसे करना होता है इसके लिए अप्लाई
अगर कोई सामान्य व्यक्ति ऊपर बताई गई वजहों से अपने देश से भागा हो और किसी और देश में शरण चाहता हो तो वह युनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी (UNHCR) की आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर इसके लिए अप्लाई कर सकता है. आपको बता दें, यूएनएचसीआर संयुक्त राष्ट्र की रिफ्यूजी एजेंसी है. लेकिन अगर किसी देश का पीएम या कोई बड़ा नेता किसी देश में शरण लेना चाहता है तो वह वहां की मौजूदा सरकार से सीधे बात करता है. इसके लिए वह वहां के विदेश मंत्रालय या फिर अपने देश में मौजूद उस देश के उच्चायोग से मदद लेता है.
अप्लाई करने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए
अगर को सामान्य इंसान किसी देश में शरण के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने साथ जरूर रखने चाहिए. इनमें पासपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी है. दरअसल, आपका पासपोर्ट ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो विदेशी धरती पर सबसे ज्यादा ठोस पहचान पत्र माना जाता है. बिना पासपोर्ट के आप विदेशी धरती पर कदम भी नहीं रख सकते. इसके अलावा अन्य पहचान पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट या आधार कार्ड जैसा कोई नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट भी आपको अपने साथ रखना चाहिए.
ये भी पढ़ें: रेसलिंग की वेट कैटिगरी में कितना मिलता है ग्रेस, जिससे 100 ग्राम ज्यादा भारी निकलीं विनेश?