बिहार बोर्ड परीक्षा के टॉपर्स को मिलेंगे लाखों रुपये, जानिए इनाम में मिलने वाले पैसे पर टैक्स लगेगा या नहीं
बिहार बोर्ड में 12,92,313 स्टॅडेंट्स शामिल हुए थे, जिसमें 6,50,466 छात्र और 6,41,847 छात्राएं हैं. 12वीं के रिजल्ट में 11 लाख 7 हजार 330 छात्र-छात्राएं पास हुए हैं. इस बार भी लड़कियों का दबदबा रहा.

Bihar Board Result 2025 Topper Prize Money: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) की ओर से बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 86.50% छात्र-छात्राएं सफल हुए हैं. बता दें, बिहार बोर्ड में 12,92,313 स्टॅडेंट्स शामिल हुए थे, जिसमें 6,50,466 छात्र और 6,41,847 छात्राएं हैं, इसमें 11 लाख 7 हजार 330 छात्र-छात्राएं पास हुए. बिहार बोर्ड की ओर से जारी टॉपर्स की लिस्ट में पहले नंबर पर प्रिया जायसवाल रहीं. उन्होंने 484 नंबर हासिल किए हैं. दूसरे स्थान पर अरवल के आकाश कुमार रहे, जिन्होंने 480 अंक प्राप्त किए. वहीं पटना के रवि कुमार 478 नंबरों के साथ तीसरे स्थान पर रहे.
बता दें, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से टॉप-3 छात्रों के लिए इनाम राशि की घोषणा की गई थी. इस बार इनाम राशि बढ़ाई गई है. बोर्ड परीक्षा में नंबर वन रैंक हासिल करने वाले छात्र को 2 लाख रुपये नकद पुरस्कार दिया जाएगा. पिछले साल यह राशि 1 लाख रुपये थी. वहीं दूसरी पोजीशन पर इनाम राशि 1.5 लाख रुपये व तीसरी रैंक वाले छात्र को 1 लाख रुपये दिए जाएंगे. ऐसे में आइए जानते हैं कि इनाम में मिलने वाली इस राशि पर टैक्स लगता है या नहीं. अगर टैक्स लगता है तो छात्रों को टैक्स के बार कितने रुपये मिलेंगे.
इनाम पर भी लगता है टैक्स
बता दें, आयकर अधिनियम के तहत इनाम में मिलने वाली राशि पर भी टैक्स लिया जाता है. हालांकि, इसके लिए नियम अलग-अलग हैं. इनाम में मिलने वाली राशि को 'अन्य स्रोत से आय' माना जाता है और इस पर टीडीएस काटा जाता है. हालांकि, बच्चों के मामले में यह नियम अलग है.
दो तरह से होती है बच्चों की इनकम
बता दें, आयकर अधिनियम के तहत नाबालिग बच्चों की आय को दो तरह से परिभाषित किया गया है. एक है अर्जित आय और दूसरी अनर्जित आय. ऐसी आय जिसे बच्चे ने खुद कमाया हो यानी किसी टीवी शो में भाग लेकर, कोई इनाम राशि जीतकर या यूट्यूब या इंस्टाग्राम के माध्यम से तो उसे अर्जित आय माना जाता है. वहीं अगर बच्चे के नाम पर निवेश किया गया हो या किसी आय पर उसका मालिकाना हक हो तो उसे अनर्जित आय माना जाता है.
नाबालिग बच्चों को खुद नहीं चुकाना होता टैक्स
आयकर अधिनियम के सेक्शन 64(1A) के तहत अगर नाबालिग बच्चा कमाई करता है तो उसे खुद टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है. इस आय को माता-पिता के टैक्स स्लैब के अनुसार तय किया जाता और बच्चे की आय को उनकी आय में क्लब कर दिया जाता है. अगर माता-पिता दोनों कमाई करते हैं तो जिसकी भी आय ज्यादा है, उसकी आय में बच्चे की इनकम को क्लब कर दिया जाएगा और उसी अनुसार उस पर टैक्स पड़ेगा.
1500 तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं
इनकम टैक्स के सेक्शन 10(32) के मुताबिक, अगर नाबालिग बच्चा हर साल 1500 रुपये की कमाई करता है तो उसे टैक्स नहीं देना पड़ता है. हालांकि, 1500 से ज्यादा की कमाई को माता-पिता की आय में जोड़कर करयोग्य माना जाएगा.
लॉटरी जीतने पर पड़ता है टैक्स
अगर बच्चे ने लॉटरी के माध्यम से कोई राशि जीती है तो उस पर टीडीएस काटा जाएगा. ऐसी राशि से 30 फीसदी टीडीएस सीधे काटा जाता है. इस पर 10 फीसदी सरचार्ज और 4 फीसदी सेस का भी भुगतान करना होता है.
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