देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए लागू हो चुका है. केंद्र सरकार ने सोमवार शाम को इसकी घोषणा कर दी है. इसके लिए पोर्टल भी तैयार कर लिया गया है. जिसके जरिए नागरिकता पाने के लिए आवेदन किया जा सकेगा. केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इसके लिए तमाम औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं. सरकार की ओर से सोमवार (11 मार्च) को इसको जारी करने के संबंध में अधिसूचना दे दी गई है. ऐसे में सभी के मन में ये सवाल है कि यदि सीएए लागू हो जाए तो किन लोगों को आसानी से नागरिकता मिल सकती है. चलिए जानते हैं.


सीेएए लागू होने के बाद किन लोगों को मिल सकती है नागरिकता?
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही ये बात कह चुके हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम' के नियम लागू होने के बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले तीन मुल्कों के छह गैर मुस्लिम प्रवासी समुदायों के लोगों को भारत की नागरिकता मिलने की राह प्रशस्त हो जाएगी. 


बता दें कि सीएए के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता लेने में आसानी होगी.


ऑनलाइन करना होगा आवेदन
सीएए लागू होने के बाद इसके नियमों के तहत ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन मांगे जाएंगे. इस प्रक्रिया का काम पूरा हो चुका है. सीएए के नियमों के तहत भारत के तीन मुस्लिम पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम प्रवासी लोगों के लिए भारत की नागरिकता लेने के नियम आसान हो जाएंगे.


जिनमें हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी लोग आवेदन करके आसानी से नागरिकता पा सकते हैं. बता दें नागरिकता संशोधन विधेयक 11 दिसंबर, 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था. एक दिन बाद ही इस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति मिल गई थी. सीएए व्यक्ति को खुद नागरिकता नहीं देता, बल्कि इसके जरिए पात्र व्यक्ति आवेदन करने के योग्य बनता है.        


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