किन-किन देशों में रहने वाले लोगों को मिलेगा सीएए का फायदा, कौन-से देश इस लिस्ट से रहेंगे बाहर
नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के नियम लागू हो चुके हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे किन देशों के नागरिकों को फायदा मिलेगा और कौन इसकी लिस्ट से बाहर रहेगा.
देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के नियम लागू हो गए हैं. इसके लिए केंद्र सरकार ने बीते सोमवार की शाम को अधिसूचना जारी कर दी है. सरकार ने इसके लिए पोर्टल भी तैयार किया है, जिस पर गैर मुस्लिम प्रवासी समुदाय के लोग नागरिकता पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे किन देशों के नागरिकों को फायदा मिलेगा. आज हम आपको बताएंगे कि किन नागरिकों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा.
सीएए से इन देशों के नागरिकों को मिलेगा फायदा
नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के आने से सिर्फ तीन देशों के अल्पसंख्यकों को फायदा मिलेगा. जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक शामिल है. हालांकि इसमें भी जो लोग 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आए हैं, उन्हें ही नागरिकता मिलेगी. सीएए के नियमों के मुताबिक इसमें 6 गैर-मुस्लिम समुदाय हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी लोग शामिल हैं. इसके अलावा किसी भी देश के अल्पसंख्यक या नागरिक को भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी.
बता दें कि भारत में दिसंबर 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ था. इसके बाद इसे राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी थी. हालांकि उस वक्त ये लागू नहीं हुआ था.लेकिन अब भारत सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए को लेकर नोटिफिकेशन जारी करते हुए इस एक्ट को भारत में लागू कर दिया है.
आजादी के बाद पहली बार अल्पसंख्यकों मिलेगा फायदा
सीएए को आप आसान भाषा में इस तरीके से समझ सकते हैं. भारत के तीन पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश हैं. 1947 में भारत-पाकिस्तान के बंटवारे के बाद लाखों लोग पाकिस्तान में गए थे. इसमें भी खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वहां प्रताड़ित किया जाता था. इसके बाद जब ये लोग वापस भारत आए तो फिर ये कभी पाकिस्तान नहीं गए. अब सीएए आने से इन तीन देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिलेगी और भारत में मिलने वाले सभी अधिकार उन्हें मिलेंगे, जिससे ये अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं.
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