Delhi Metro Rules: राजधानी दिल्ली में चल रही मेट्रो अब इस शहर की लाइफलाइन बन चुकी है. अब इसके बिना दिल्ली में सफर करना काफी जद्दो-जहद भरा होगा. अगर आप भी दिल्ली मेट्रो में सफर करते हैं या करने वाले हैं, तो पहले आपको उससे जुड़े कुछ जरूरी नियमों के बारे में जान लेना चाहिए, वरना बाद में दिक्कत हो सकती है. क्योंकि, DMRC नियमों को लेकर काफी सख्ताई बरतती है. मेट्रो में सफर करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप किन चीजों को मेट्रो के अंदर ले जा सकते हैं या किन चीजों को ले जाने पर पाबंदी लगी होती है. नियमों का उल्लंघन करने पर आपको दंडित भी किया जा सकता है.
क्या मेट्रो में शराब लेकर जा सकते हैं?
यह सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है और इसका जवाब है 'नहीं'. मेट्रो में शराब लेकर सफर की अनुमति नहीं है. अगर सुरक्षा कर्मी को आपके पास शराब मिलती है तो आपको मेट्रो सफर नहीं करने दिया जाएगा.
पालतू जानवर को ले जा सकते हैं?
मेट्रो में पालतू जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली आदि को भी लेकर नहीं जा सकते हैं. पालतू जानवर या पक्षी के साथ सफर करने के लिए आप मेट्रो की जगह कैब कर सकते हैं.
साइकिल ले जा सकते हैं?
वैसे तो मेट्रो में साइकिल जैसे सामान ले जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन किसी छोटे बच्चे की साइकिल, जिसका वजन बहुत कम हो को सुरक्षा कर्मी ले जाने दे सकते हैं. वहीं, ज्यादातर मेट्रो स्टेशन पर साइकिल पार्क करने के लिए पार्किंग की व्यवस्था भी होती है.
रील्स बनाने वालों के लिए है ये नियम
कई लोग मेट्रो में रील्स या शार्ट वीडियो भी बनाते हैं. लेकिन मेट्रो में वीडियो बनाना और फोटोग्राफी करना बैन है. ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना लग सकता है. इसकी जानकारी एक बार दिल्ली मेट्रो ने ट्वीट करके भी दी थी.
इतने वजन का सामान ले जा सकते हैं
दिल्ली मेट्रो के मुताबिक, यात्री अपने साथ 25 किलो का वजन वाला सामान ले जा सकता है. पहले यह सीमा केवल 15 किलो थी. ध्यान रहे! केवल एक बैग ही इतने वजन का होना चाहिए.
मेट्रो में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हैं ये चीजें
- सभी रूपों में प्रतिबंधित स्पिरिट और ज्वलनशील तरल पदार्थ नहीं ले जा सकते.
- खतरनाक और प्रतिबंधित केमिकल एसिड, पेट्रोलियम उत्पाद या फिर किसी भी प्रकार का विस्फोटक ले जाने पर सख्त पाबंदी है.
- कोई नुकीली वस्तु जैसे चाकू, खंजर, तलवार, क्लीवर, कटलरी आदि नहीं ले जा सकते. इसके अलावा, स्क्रूड्राइवर, रिंच, प्लायर या कोई भी अन्य उपकरण जिसकी लंबाई 7 इंच या 17.5 सेमी से अधिक है, नहीं ले जा सकते.
नियम तोड़ने पर ये है प्रावधान
मेट्रो के इन नियमों का उल्लंघन करने पर आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है या फिर जेल भी हो सकती है. मेट्रो में खतरनाक या आपत्तिजनक और प्रतिबंधित सामग्री ले जाने पर चार साल तक की कैद और 5000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है.
यह भी पढ़ें -
बीच रास्ते में गाड़ी का तेल खत्म हुआ तो होगी सजा! कहां है ये अजीबों गरीब नियम?