Can Constitution Be Changed: क्या वाकई बदला जा सकता है संविधान? जान लीजिए इस सवाल का सही जवाब
Can Constitution Be Changed: कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने संविधान बदलने को लेकर एक ऐसा बयान दिया है, जिसके बाद हंगामा मच गया है. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि क्या संविधान बदला जा सकता है.

Can Constitution Be Changed: कर्नाटक में मुस्लिम को ठेकों में चार फीसदी आरक्षण देने पर राजनीति गरमाई हुई है. इसी बीच कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने एक टीवी चैनल पर बातचीत के दौरान मुस्लिम आरक्षण और भाजपा की ओर से इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने का सवाल किया गया था. इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि समय आने पर संविधान को बदला जा सकता है. लेकिन क्या सच में समय आने पर संविधान को बदला जा सकता है. अगर सच में ऐसा है तो इसके क्या नियम हैं और यह कैसे होता है. चलिए जानें.
जटिल है संशोधन की प्रक्रिया
संविधान बदलने से अर्थ उसमें संशोधन करने से है. लेकिन करोड़ों लोगों के देश के संविधान को बदलने की प्रक्रिया काफी जटिल है. संविधान के आर्टिकल 368 में इसमें संशोधन का हिसाब-किताब दिया गया है. इसके हिसाब से संशोधन के लिए दो तरह की स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए. कोई भी बिल पास करना हो तो संसद के दोनों सदन में सिंपल मेजोरिटी से भी काम हो जाता है. मतलब अलग किसी बिल पर लोक सभा और राज्य सभा के मेंबर्स में से 50% इसको पास कर दें तो यह लागू हो जाता है. लेकिन संविधान के संशोधन के लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है.
कैसे हो सकता है संशोधन
इसके अनुसार मान लीजिए कि यदि एक संविधान संशोधन बिल पेश हुआ और यह तभी पास हो पाएगा जब मौजूदा सांसद में से कम से कम दो तिहाई लोग इसके पक्ष में वोट करेंगे. ऐसे में पक्ष में वोट डालने वाले सांसदों की संख्या लोकसभा में 272 और राज्य सभा में 123 से ज्यादा होनी चाहिए. इसको ही स्पेशल मेजोरिटी कहा जाता है. इसके जरिए फांडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिसिंपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जैसे कई हिस्सों को संशोधित किया जा सकता है.
क्या पूरी तरह से बदल सकता है संविधान
इसके अलावा राष्ट्रपति को भी संविधान संशोधन पर अनुमति देनी होती है. संविधान संशोधन विधेयकों के लिए संयुक्त अधिवेशन प्रक्रिया नहीं लागू है. अगस्त 2023 तक देश के संविधान में 127 संशोधन किए जा चुके हैं. ऐसे में सवाल तो यह भी उठता है ति अगर संविधान को बदला जा सकता है तो क्या कोई सरकार जिसके पास स्पेशल मेजोरिटी यानि राज्यों में भी उनकी सरकारें हों क्या संविधान को पूरी तरीके से बदला जा सकता है? इसका जवाब है, नहीं.
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