Land Rules In India: भारत में जमीन को लेकर कानून तय है. कौन कितनी तक जमीन रख सकता है. इसे लेकर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नियम बनाए गए हैं. तो इसके अलावा भारत में सरकार के लिए जमान अधिग्रहण को लेकर भी नियम बनाए गए हैं. भारत में भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 के तहत सरकार किसी जरूरी काम के लिए किसी की भी ज़मीन ले सकती है. हालांकि इसके लिए सरकार को ओर से ज़मीन के मालिक को उचित मुआवज़ा दिया जाता है. पब्लिक वेलफेयर के प्रोजेक्ट के लिए अगर आपकी जमीन जरूरी होती है. तो सरकार की ओर आपकी जमीन को ले लिया जा सकता है. कई बार लोगों के मन में यह सवाल भी आता है कि क्या भारत सरकार अपनी जमीन को किसी और देश को बेच सकती है. जानें क्या हैं इसे लेकर नियम. 


सरकार किसी और देश को बेच सकती देश की जमीन?


भारत सरकार क्या किसी दूसरे देश को अपनी जमीन दे सकती है. तो बता दें ऐसा बिल्कुल नहीं है. भारत सरकार देश के किसी मंत्रालय की जमीन या फिर किसी तरह की और कोई जमीन किसी दूसरे देश को नहीं बेच सकती है. भारत के संविधान के मुताबिक देश की जमीन, जल और बाकी के सभी प्राकृतिक संसाधन देश की संपत्ति है.


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इनका इस्तेमाल सिर्फ पब्लिक वेलफेयर और देश के विकास के लिए ही किया जा सकता है. सरकार अगर चाहे तो दूसरे जरूरी कामों आर इंटरनेशनल ट्रीटी के तहत जमीन के लीज़ पर दे सकती है. लेकिन उसे बेच नहीं सकती है. 


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लीज़ पर दी जा सकती है जमीन


भारत सरकार दूसरे किसी देश को जमीन बेच नहीं सकती. लेकिन उन्हें जमीन किराए पर दे सकती है. जैसे दूतावास के लिए भारत सरकार दूसरे देशों को जमीन देती है. इसके अलावा सरकार किसी देश के साथ अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत भी उसे जमीन ली़ज पर दे सकती है. तो वहीं देश के विकास कार्यों के लिए भी सरकार जमीन को लीज़ पर दे सकती है. इसके अलावा किसी तरह की और विशेष परिस्थिति में भी सरकार इस तरह का काम कर सकती है. यह सभी प्रकियाएं देश के कानून के तहत पूरी होती हैं. ऐसी स्थिति में एक समय अवधि के लिए ही जमीन लीज़ पर दी जाती है. 


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