भारत में कई लोग हैं जो पहले पाकिस्तानी नागरिक हुआ करते थे आज वह भारत में रह रहे हैं भारतीय नागरिक बनकर.  भारत में कई बड़े फिल्मी कलाकार और स्पोर्ट्स एथलीट  ऐसे रहे हैं जिनके पूर्वज पाकिस्तान से थे. जिनके पैतृक घर अभी भी पाकिस्तान में है. क्या वर्तमान में कोई भारतीय पाकिस्तान में अपना घर खरीद सकता है?  जिस तरह कई भारतीयों के विदेशों में घर खरीद रखे हैं. उसी तरह क्या पाकिस्तान में भी कोई भारतीय घर खरीद सकता है. आइए जानते हैं इस खबर में. 


क्या है पाकिस्तान में घर खरीदने के नियम?


पकिस्तान में कोई विदेशी नागरिक संपत्ति खरीद सकता है या नहीं इसको लेकर पकिस्तान के कानून में कुछ प्रावधान निश्चित किए गए हैं. पाकिस्तान में भूमि और संपत्ति का विदेशी स्वामित्व 1947 के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FEDA) और 1951 के पाकिस्तान नागरिकता अधिनियम द्वारा शासित होता है. इन कानूनों में, राजनयिक मिशनों, विदेशी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों जैसी विशेष परिस्थितियों को छोड़कर पाकिस्तानी नागरिकों के साथ, विदेशी लोग पाकिस्तान में संपत्ति नहीं खरीद सकते. भूमि और संपत्ति पर विदेशी स्वामित्व कुल भूमि क्षेत्र के 18% तक सीमित है, लेकिन कृषि भूमि पर कोई प्रतिबंध नहीं है.


पाकिस्तान में संपत्ति खरीदने के लिए विदेशी नागरिकों को जरूरी हैं ये पर्मिट


पाकिस्तानी नागरिक के अलावा अगर कोई  विदेशी नागरिक पाकिस्तान में संपत्ति खरीदना चाहता है तो उसे सबसे पहले जिस राज्य पे संपत्ति खरीदने की सोच रहा है वहाँ की लोकल अथॉरिटी से पर्मिट प्राप्त करना होगा. इस पर्मिट परमिट की कीमत लगभग $2,000 है जो हर 6 महीने बाद रिन्यु करवाना जरूरी है. इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) हासिल करनी होगी.


वहीं इसके बाद पाकिस्तान निवेश बोर्ड और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA) से मंजूरी. अंत में वैलिड पासपोर्ट और वीजा साथ ही जो फंड संपत्ति खरीदने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसका प्रमाण. ये सब प्रक्रिया तब ही पूरी हो पाएगी जब उस देश के पकिस्तान के साथ राजनायिक संबंध अच्छे हो. यानी कुलमिलाकर कहें तो भारतीय पाकिस्तान में घर खरीद सकते हैं. लेकिन काफी मुश्किलों के बाद.