पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर एक बार फिर से चर्चा में है. दरअसल इस बार सीमा हैदर के चर्चा में आने का कारण उसका प्रेग्नेंट होना है. बता दें कि सीमा अब वह पांचवीं बार मां बनने जा रही है. लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा करने पर सीमा हैदर को भारत की नागरिकता मिल जाएगी? आज हम आपको बताएंगे कि भारत की नागरिकता को लेकर क्या नियम है.


सीमा हैदर को मिलेगी नागरिकता?


बता दें कि सीमा हैदर पांचवीं बार मां बनने जा रही है. सीमा हैदर के चार बच्चे पहले पति से हैं. अब वो प्रेमी सचिन मीणा के बच्चे की मां बनने जा रही है. सचिन संग वीडियो शेयर कर सीमा ने प्रेग्नेंसी की खबर की पुष्टि की है. अब सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा करने से सीमा हैदर को भारत की नागरिकता मिल सकती है? आज हम आपको इससे जुड़ी कानूनी जानकारी देंगे।


 क्या है नागरिकता पाने के प्रावधान


भारत में 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म लेने वाला हर शख्स भारत का नागरिक है. वहीं 1 जुलाई 1987 के बाद जन्म लेना वाला कोई भी व्यक्ति तब भारत का नागरिक माना जाएगा, जब उसके जन्म के वक्त उसके माता या पिता भारत के नागरिक रहे हों. 


कौन कर सकता भारत की नागरिकता के लिए आवेदन?


बता दें कि कोई व्यक्ति भारत में 11 साल से रह रहा है, तो वो नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है. सीएए में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम लोगों के लिए इस सीमा को पांच साल कर दिया गया है. नागरिकता के लिए आवेदन गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर किया जा सकता है. साथ ही Indiancitizenshiponline.nic.in पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं.


सीमा को मिलेगी नागरिकता?


अब सवाल ये है कि क्या सीमा हैदर को भारत की नागरिकता मिलेगी?  इसका जवाब है नहीं. दरअसल दूसरे देश का कोई भी लड़का-लड़की अगर किसी भारतीय से शादी करता है, तो वह भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है. लेकिन सीमा हैदर भारत में गैरकानूनी तरीके से आई थी और अभी जमानत पर बाहर है. इसलिए सीमा हैदर को भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती है. हालांकि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश करने के बाद मानवीय आधार और भारतीय से शादी करने के कारण नागरिकता दी जा सकती है.


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