कई बार जब आप किसी ट्रेन के स्लीपर कोच में यात्रा कर रहे होते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि कुछ लोग जनरल का टिकट लेकर स्लीपर कोच में यात्रा कर रहे हैं. लेकिन क्या ऐसा करना कानूनी तौर पर सही है. चलिए आपको इससे जुड़े रेलवे के नियम के बारे में बताते हैं. इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि क्या आप ऐसा किसी भी ट्रेन में कर सकते हैं या फिर सिर्फ कुछ खास ट्रेनों में ही ये सुविधा मिलती है.
क्या कहता है रेलवे का नियम
रेलवे के नियम के अनुसार, कुछ ट्रेनों में यात्रियों को ऐसी सुविधा मिलती है. हालांकि, यह सुविधा हर ट्रेन में उपलब्ध नहीं है. आप इस सुविधा का लाभ सिर्फ कुछ अलग-अलग जोन की कुछ खास ट्रेनों में ही उठा सकते हैं. सबसे बड़ी बात कि ऐसा करने पर आप पर टीटीई कोई भी फाइन या जुर्माना नहीं वसूल सकता.
बिहार की ट्रेनों में मिलती है सुविधा
न्यूज18 की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह सुविधा बिहार की कुछ प्रमुख ट्रेनों में मिलती है. इनमें से एक ट्रेन है दिल्ली से दरभंगा के बीच चलने वाली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस. इस ट्रेन में यात्री सोनपुर से दरभंगा के बीच जनरल टिकट पर स्लीपर कोच में यात्रा कर सकते हैं. इसी तरह से दिल्ली से सहरसा के बीच चलने वाली वैशाली एक्सप्रेस में भी यात्री सोनपुर से बरौनी के बीच जनरल टिकट पर स्लीपर कोच में यात्रा कर सकते हैं.
कहां ये सुविधा नहीं मिलती
उत्तर रेलवे इस तरह की सुविधा नहीं देता. उत्तर रेलवे का कहना है कि वह अपने इलाके से गुजरने वाली ट्रेनों में इस तरह की कोई भी सुविधा नहीं देता. यानी अगर आप उत्तर रेलवे की किसी ट्रेन में जनरल टिकट लेकर स्लीपर कोच में घुसते हैं तो आप पर टीटीई फाइन लगा सकता है और आपसे जुर्माना भी वसूल सकता है. यही वजह है कि आपने देखा होगा कि उत्तर रेलवे की ट्रेन में अक्सर टीटीई ऐसे लोगों पर फाइन लगाते मिल जाते हैं.
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