कैसे होता है मुख्य चुनाव आयुक्त का सेलेक्शन, किन योग्यताओं के आधार पर होता है चयन?
देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार फरवरी में रिटायर होने वाले हैं. क्या आप जानते हैं कि देश में मुख्य चुनाव आयुक्त का सिलेक्शन कैसे होता है और इसके लिए क्या नियम है. जानिए कौन करता है चयन.
दिल्ली विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा हो चुकी है. चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी 2025 को मतदान होगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर राजीव कुमार का ये आखिरी कार्यकाल है. आज हम आपको बताएंगे कि देश में मुख्य चुनाव का आयुक्त का चयन कैसे होता है और कौन चयन करता है.
मुख्य चुनाव आयुक्त हो रहे हैं रिटायर?
दिल्ली विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान करने के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने अपने रिटायरमेंट की भी जानकारी दी है. दरअसल राजीव कुमार ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर यह मेरी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है. जानकारी के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार इसी साल फरवरी में सेवानिवृत्त हो रहे हैं. इस मुताबिक देखा जाएगा तो मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर दिल्ली विधानसभा चुनाव उनका आखिरी चुनाव है.
कैसे होता है चुनाव आयुक्त का चयन
अब सवाल ये है कि देश में मुख्य चुनाव आयुक्त का का चयन कैसे होता है? आज हम आपको इससे जुड़ी जानकारी देंगे. बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त के चयन के लिए नया कानून लागू हुआ है. नए कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों का नाम शॉर्ट लिस्ट किया जाता है. जिसके बाद ये नाम प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय कमेटी के के पास भेजा जाता है. हालांकि चयन कमेटी के पास अधिकार हैं कि वो शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवार या उससे अलग किसी अन्य कैंडिडेट के नाम की सिफारिश भी कर सकती है. इसके बाद चयन कमेटी अपनी सिफारिश के नाम को राष्ट्रपति के पास भेजती है, उसके बाद राष्ट्रपति कैंडिडेट के नाम पर अंतिम मुहर लगाते हैं. जिसके बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाता है. बता दें कि चयन कमेटी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं.
सभी चुनाव की जिम्मेदार मुख्य चुनाव आयुक्त के पास
बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त देश में होने वाले सभी चुनाव के लिए जिम्मेदार होते हैं. संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के बारे में जिक्र किया गया है. बता दें कि चुनाव आयोग ही लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा से लेकर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जिम्मेदार संस्था होती है. इस संस्था के सबसे बड़े अधिकारी को ही मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) कहा जाता है. वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त के अंडर में चुनाव आयुक्त होते हैं. वहीं राज्य में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं.
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