दिल्ली पुलिस के हाथ नहीं आ रहे हैं अमानतुल्ला खान, क्या ऐसा करने से बढ़ सकती है सजा?
दिल्ली पुलिस लगातार नवनिर्वाचित विधायक अमानतुल्लाह खान को पकड़ने के लिए छापा मार रही है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस क्या फैसला ले सकती है?

दिल्ली पुलिस आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी को लेकर लगातार दबिश डाल रही है. हालांकि अभी तक वो गिरफ्त से बाहर हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमानतुल्ला खान की गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस क्या कर सकती है. आज हम आपको उससे जुड़े कानून के बारे में बताएंगे.
क्या है मामला?
दिल्ली पुलिस के मुताबिक अमानतुल्लाह खान ने हत्या की कोशिश करने से जुड़े मामले में भगोड़े आरोपी की हिरासत से भागने में मदद की है. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह वाकया तब हुआ था, जब जामिया नगर में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम हत्या की कोशिश के एक मामले में वांछित आरोपी शाबाज खान को गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन आरोपी भागने में कामयाब हुआ था. सूत्रों का दावा है कि अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के बाद उन पर मकोका केस भी लगाया जा सकता है.
कौन है अमानतुल्लाह खान?
बता दें कि दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट से अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के विधायक हैं. वह पिछले हफ्ते आए चुनाव में ओखला सीट से लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए हैं. इससे पहले विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की टीम लगातार छापेमारी कर रही है. पुलिस की कई टीम की ओर से राजधानी दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अलग-अलग ठिकानों पर रेड डाले गए हैं.
पुलिस कमिश्नर को किया मेल
जानकारी के मुताबिक इस बीच AAP विधायक अमानतुल्लाह ने खुद पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखा है. जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस अपनी नाकामी छिपा रही है और मुझे फंसा रही है. वो दिल्ली में ही हैं. अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर बताया, “मैं अभी अपनी विधानसभा में ही हूं, मैं कहीं नहीं भागा हूं.” उन्होंने आगे कहा कि “दिल्ली पुलिस के कुछ लोग मुझे झूठे मुकदमे में फंसा रहे हैं. दिल्ली पुलिस जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करने आई थी, उसकी बेल मिली हुई है. उसने पेपर दिखा दिया, तो पुलिस अपनी गलती को छिपाने के लिए मुझे झूठे केस में फंसा रही है.
क्या हो सकती है कार्रवाई
अब सवाल ये है कि अमानतुल्लाह खान के नहीं मिलने पर क्या कार्रवाई हो सकती है. जानकारी के मुताबिक लंबे समय तक अमानतुल्लाह खान अगर पुलिस बचते हैं, तो उनके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी हो सकता है. बता दें कि कोई अपराधी जानबूझकर गिरफ्तारी से बच रहा है या अदालत में पेश होने से इनकार कर रहे है तो उसके लिए भी ये नोटिस जारी किया जा सकता है. इस नोटिस को अदालतों, सीबीआई, ईडी, एसएफआईओ और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सहित 15 प्राधिकरणों के आदेश पर जारी किया जा सकता है. अब सवाल ये है कि क्या पुलिस से भागने के मामले में सजा बढ़ सकती है, तो इसका जवाब है हां. लेकिन ये सभी अधिकार कोर्ट के पास हैं, कोर्ट किसी भी अपराधी की सजा बढ़ा और घटा सकता है.
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