देश में एक बार फिर से हुए रेल हादसे ने सबको चौंका दिया है. उत्तर प्रदेश के गोंडा में आज यानी गुरुवार को ट्रेन हादसा हो गया है. जानकारी के मुताबिक चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के कोच पटरी से उतर गए हैं. 1 महीने के अंदर ये दूसरा सबसे बड़ा रेल हादसा है, जिसमें दर्जनों लोगों के घायल होने की सूचना है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर कोई पैसेंजर रेल हादसे का शिकार होता है, तो वह इलाज और किसी की मृत्यु होने की स्थिति में कैसे मुआवजा के लिए आवेदन कर सकता है. आज हम आपको बताएंगे कि आप रेलवे से कैसे मुआवजा पा सकते हैं.
रेल हादसा
बता दें कि उत्तर प्रदेश के गोंडा में आज यानी गुरुवार को एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है. एबीपी न्यूज को अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक 10 से 12 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं. जिसमें दर्जनों लोगों के घायल होने पर कई मृत्यु होने की खबर है. दुनिया से किसी अपने का जाना सबसे बड़ा दुख होता है. लेकिन कभी-कभी जानकारी अपनों की कुछ आर्थिक मदद कर पाती है. आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे रेलवे से इलाज और किसी अपने की मृत्यु होने पर 10 लाख तक मुआवजा पा सकते हैं.
ट्रैवल इंश्योरेंस
ट्रेन में यात्रा करने के दौरान ट्रैवल इंश्यारेंस कराना जरूरी होता है. ट्रेन में टिकट करने के दौरान भी आपने देखा होगा कि इंश्योरेंस का ऑप्शन आता है. बता दें कि टिकट करन के दौरान इंश्योरेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना जरूरी होता है. वहीं किसी भी तरह की घटना होने पर आपको या परिजनों को इंश्योरेंस प्रोवाइडर की हेल्पलाइन पर संपर्क करना होगा. यहां पर आपको यात्रा की डिटेल, पॉलिसी नंबर और घटना से जुड़ी पूरी जानकारी देनी होती है. इसके बाद जब आप सरकार द्वारा दी जा रही मुआवजे की राशि के लिए क्लेम करेंगे, तब इंश्योरेंस प्रोवाइडर आपकी मदद करता है. बता दें कि अगर कोई घायल व्यक्ति रेल दुर्घटना के बाद अस्पताल में 30 दिन से ज्यादा भर्ती रहता है, तो उसका पूरा खर्च सरकार देती है. बता दें कि यह खर्च भर्ती होने के बाद 10 दिन का समय पूरे होने या फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद दिया जाता है.
मुआवजे में कितनी राशि मिलती है?
जानकारी के मुताबिक हादसे के दौरान चोट लगने पर रेलवे की तरफ से 2 लाख रुपए की मदद दी जाती है. वहीं हादसे में अगर कोई विकलांग होता है, उस व्यक्ति को 7.5 लाख तक की मदद मिलती दी जाती है. वहीं अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना के वक्त पूरी तरह से विकलांग हो चुका है, तो उसे पूरे 10 लाख तक की मुआवजा राशि मिलती है. रेल यात्रा के दौरान दुर्घटना होने पर किसी यात्री की मौत होती है, उसे भी सरकार की ओर से 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है.
कैसे करें अप्लाई
बता दें कि मुआवजे के लिए अप्लाई करने के लिए आपको आईआरसीटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा. यहां सबसे पहले ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्री की सभी डिटेल्स भरनी होती है. इस दौरान यात्रा के टिकट और डॉक्यूमेंट की भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए. वहीं आपके द्वारा किए गए आवेदन के 15 दिन बाद रेलवे को इस पर जांच करनी होती है. जांच नहीं होने पर आप इसकी शिकायत कर सकते हैं. सभी डाक्यूमेंट्स वेरिफाई होने के कुछ महीने के बाद मुआवजा की राशि खाते में भेज दी जाती है.
कब नहीं मिलता मुआवजा
जानकारी के मुताबिक अगर रेलवे स्टेशन पर किसी यात्री की करंट लगने से मौत होती है, उस स्थिति में उसे सहायता राशि नहीं दी जाती है. इसके लिए आप क्लेम भी नहीं कर सकते हैं.