पत्नी का अश्लील फिल्में देखना और मास्टरबेट करना भी है तलाक का आधार? जानें क्या कहता है कानून
भारतीय कानून के अनुसार, ठोस आधार पर ही तकाल को मंजूरी दी जा सकती है. इसमें व्यभियार, हिंसा, अलगाव, शारीरिक या मानसिक रोगी, नपुंसकता, गुमशुदगी, अप्राकृतिक यौन संबंध जैसे ग्राउंड शामिल हैं.

Divorce Grounds in India: आपने तलाक के ऐसे कई मामले सुने होंगे, जिसमें पति या पत्नी एक दूसरे पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अप्राकृतिक यौन संबंध, घरेलू हिंसा जैसे आरोप लगाते हैं. अदालत ऐसे मामलों पर विचार करती है और मामला साबित होने पर तलाक की मंजूरी दे दी जाती है. कुछ तलाक आपसी सहमति से भी होते हैं. हालांकि, क्या आपने कभी सुना है कि पत्नी का पोर्न फिल्म (अश्लील फिल्में) देखना और मास्टरबेट करना भी तलाक का आधार हो सकता है?
दरअसल, हाल ही में ऐसा ही एक मामला अदालत पहुंचा, जिसमें पति ने अपनी पत्नी पर पोर्न फिल्म देखने और मास्टरबेट करने का आरोप लगाकर तलाक की अर्जी दाखिल की. ऐसे में हम यह जानेंगे कि क्या पत्नी का अश्लील फिल्में देखना और मास्टरबेट करना भी तलाक का आधार हो सकता है? इस मामले में कानून क्या कहता है? आइए जानते हैं...
इन आधार पर मिलता है तलाक
भारत में तलाक की प्रक्रिया थोड़ी जटिल है. भारतीय कानून के अनुसार, ठोस आधार पर ही तकाल को मंजूरी दी जा सकती है. इसमें व्यभियार यानी पति या पत्नी में से कोई एक दूसरे को धोखा देते हुए, तीसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है, तो तलाक लिया जा सकता है. इसके अलावा शारीरिक या मानसिक हिंसा को भी तलाक का आधार बनाया जा सकता है. अगर पति या पत्नी दो साल के लंबे अंतराल के बाद भी एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे, तो भी तलाक लिया जा सकता है. धर्म परिवर्तन भी तलाक का आधार हो सकता है. शारीरिक या मानसिक रोगी, गुमशुदगी, संन्यास या नपंसुकता जैसे मामलो में कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की जा सकती है.
पोर्न देखने का मिल सकता है तलाक?
बता दें, मद्रास हाईकोर्ट में एक व्यक्ति ने तलाक की अर्जी दाखिल करते हुए दलील दी कि उसकी पत्नी पोर्न देखने की आदी थी और मास्टरबेट करती थी. इस पर मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि पत्नी द्वारा पोर्नोग्राफी देखना या आत्मसुख के लिए मास्टरबेट करना पति के लिए क्रूर नहीं माना जा सकता है. ऐसे में इसे तलाक का ठोस आधार नहीं माना जा सकता है. हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर पोर्न देखने वाला व्यक्ति दूसरे के पति या पत्नी को अपने साथ शामिल होने के लिए मजबूर करता है तो इसे क्रूरता माना जाएगा और यह तलाक का आधार हो सकता है.
यह भी पढ़ें: युजवेंद्र चहल और धनश्री के तलाक पर फैसला, जानें डिवोर्स होने पर कौन सा डॉक्यूमेंट देता है कोर्ट
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
