इंटरनेट पर आपने दुबई के शेखों के कई वीडियो देखे होंगे, जिनमें वो शेर, बाघ और चीतों के साथ खेलते नजर आते हैं. सबसे बड़ी बात कि वो ऐसा अपने घर में करते हैं, यानी वो इन जानवरों को पालतू बनाते हैं. यहां तक कि ये शेख इन जानवरों को अपने घर के बाहर ऐसे टहलाते हैं, जैसे आप अपनी गली में अपना पालतू कुत्ता टहलाते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वहां कानून उन्हें इसकी इजाजत देता है. अगर नहीं! तो फिर वहां ऐसा करने पर कितनी सजा या फिर जुर्माना है. चलिए इसके बारे में पूरी रिपोर्ट पढ़ते हैं.


क्या है दुबई का कानून


साल 2017 से पहले तक दुबई में लोग कुछ परमिशन लेकर इस तरह के जानवर पाल सकते थे. लेकिन 2017 की शुरूआत में वहां की सरकार ने इस जरह के जानवरों को पालने पर पूरी तरह से रोक लगा दी. बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात की सरकार का आदेश था कि अगर किसी के पास शेर, चीता, बाघ या कोई भी जंगली खुंखार जानवर मिलता है तो उसे जेल जाना पड़ेगा. इसके अलावा उस पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है.


कितनी है सजा


संयुक्त अरब अमीरात में जानवरों से जुड़े कानून के मुताबिक, वहां बाघ, शेर या किसी भी दूसरे विदेशी जानवर को सार्वजनिक जगहों पर ले जाने वाले व्यक्ति को 6 महीने की जेल या फिर 500,000 दिरहम का जुर्माना लग सकता है. कई मामलों में ये दोनों हो सकता है. हालांकि, ये कानून विदेशी कुत्तों, बिल्लियों और ऐसे जानवरों पर लागू नहीं होता जो खतरनाक नहीं होते. हालांकि, इनको पालने और सार्वजनिक जगहों पर ले जाने के लिए भी आपको परमिट लेना होता है. बिना परमिट लिए इन जानवरों को पालने और सार्वजनिक जगहों पर ले जाने के लिए आप पर 100,000 दिरहम का जुर्माना लग सकता है.


ये भी पढ़ें: कौन था करीम लाला, जिसने दाऊद इब्राहिम को मुंबई में बीच सड़क पर लात-घूंसों से पीटा था