सबसे पहले बैलेट वोट गिने जाते हैं तो फिर सबसे आखिरी में किसके वोटों की काउंटिंग होती है?
Election Result 2024: पूरे देश में लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट का काउंटिंग चल रहा है. ऐसे में चलिए आज इस काउंटिंग प्रोसेस को समझ लेते हैं.
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Lok Sabha Election Result 2024: लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना के बाद जिसका बेसब्री से इंतजार था वो दिन आ गया है. पूरे देश में आज इसके रिजल्ट की घोषणा हो जाएगी. नेताओं से लेकर आमजन के मन में भी नई सरकार कौन सी होगी इस सवाल का जवाब जानने की बैचेनी है. हालांकि परिणाम जानने से पहले ये जानने की उत्सुकता भी सभी के मन में होती है कि आखिर वोटों की गिनती शुरू कैसे होती है और इसका प्रोसेस क्या होता है. चलिए जानते हैं.
कैसे और कौन शुरू करता है वोटों की गिनती?
चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 54 ए के मुताबिक, सबसे पहले रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) की टेबल पर डाक मतपत्रों की गिनती शुरू की जाती है. इस दौरान सिर्फ ऐसे डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी जो मतगणना शुरू होने के लिए निर्धारित समय से पहले आरओ को प्राप्त हो जाते हैं. वहीं डाक मतपत्रों की गिनती शुरू होने के 30 मिनट बाद ईवीएम से मतों की गिनती शुरू हो जाती है. जब 14 ईवीएम की गिनती पूरी हो जाती है तो एक राउंड की गिनती मानी जाती है.
जब डाक मतपत्र नहीं होते तब क्या होता है?
जब निर्वाचन क्षेत्र में डाक मतपत्र नहीं होते है तो EVM से मतों की गिनती निर्धारित समय पर शुरू हो जाती है. मतों की गिनती के लिए मतदान केंद्र में इस्तेमाल की गई ईवीएम की कंट्रोल यूनिट (CU) के साथ फॉर्म 17सी जरूरी होता है. वहीं ईवीएम के सीयू से परिणाम जानने से पहले मतगणना अधिकारी ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि उन पर लगी पेपर सील बरकरार हों और डाले गए कुल मत फॉर्म 17सी में उल्लिखित मतों से मेल खाते हों.
सबसे आखिरी में किसकी काउंटिंग होती है?
सभी मतदान केंद्र का फॉर्म 17सी फॉर्म 20 में अंतिम परिणाम पत्रक संकलित करने वाले अधिकारी को भेजा जाता है. इसके बाद वीवीपैट पर्चियों की गणना सीयू से मतों की गणना पूरी होने के बाद ही शुरू की जाती है. सभी संसदीय क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से चयनित पांच मतदान केंद्रों की वीवीपैट पर्चियों का सत्यापन मतगणना पूरी होने के बाद ही किया जाता है. जब जीत का अंतर अस्वीकृत डाक मतपत्रों की संख्या से कम हो, तो परिणाम घोषित करने से पहले ऐसे सभी अस्वीकृत डाक मतपत्रों का अनिवार्य रूप से फिर से सत्यापन किया जाता है. वहीं जब दो उम्मीदवारों के बीच ड्रॉ हो जाता है या फिर दोनों को एक समान मत प्राप्त होते हैं, तो परिणाम लॉटरी द्वारा घोषित किया जाता है.
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