तीन तलाक के बाद भी मुस्लिमों में आम हैं ये चार तरह के तलाक, जान लीजिए नाम
भारत में तीन तलाक गैर कानूनी है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस्लाम में तीन तलाक की तरह ही और भी तलाक के लिए नियम होते हैं. जानिए मुसलमानों में तलाक के लिए कौन-कौन से हैं नियम.

भारत में तीन तलाक गैरकानूनी है. दरअसल इस्लाम में पहले पुरुष महिलाओं को तीन बार तलाक-तलाक बोलकर तलाक देते थे. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है. क्या आप जानते हैं कि इस्लाम में तीन तलाक के अलावा भी कई तरह के तलाक होते हैं. आज हम आपको इस्लाम में दिए जाने वाले तलाक के बारे में बताएंगे.
तीन तलाक
बता दें कि तीन तलाक इस्लाम में तलाक देने का एक रूप है. इसे तलाक़-ए-बिद्दत, तत्काल तलाक, या तालक़-ए-मुघलाजाह भी कहा जाता है. तीन तलाक में पुरुष अपनी पत्नी को एक साथ तीन बार 'तलाक' शब्द बोलकर तलाक दे देते थे. लेकिन 19 सितंबर, 2018 से लागू कानून के तहत तीन तलाक बोलना अपराध है. भारत में तीन तलाक़ को गैरकानूनी है.
इस्लाम में तलाक के प्रकार
इस्लाम में पति और पत्नी दोनों को कई तरह के अधिकार मिले हुए हैं. इसमें तलाक का अधिकार भी शामिल है. इस्लाम में चार तरह के तलाक की बात कही गई है. इनमें तलाक-ए-हसन, तलाक-ए-किनाया, तलाक-ए-बाइन और तलाक-ए-बिद्दत यानी तीन तलाक शामिल हैं.
तलाक-ए-हसन
अब सवाल ये है कि तलाक-ए-हसन क्या है? बता दें कि तलाक-ए-हसन के तहत पति अपनी पत्नी को 3 महीने में तलाक देता है. इसमें वह पत्नी को हर एक महीने के अंतराल पर एक बार तलाक कहता है. इसमें ये शर्त भी शामिल है कि जब पति पहली बार पत्नी को तलाक बोलता है, तब बीवी का मासिक धर्म नहीं चल रहा होना चाहिए. वहीं दूसरी बार तलाक बोलने से पहले और उसके बाद तक दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिशें की जाती हैं. अगर पति-पत्नी के बीच फिर भी सुलह नहीं होती है, तो पति तीसरे महीने तीसरा तलाक भी बोल देता है. हालांकि अगर पति-पत्नी ने इन 3 महीनों के दौरान एक बार भी संबंध बना लिए तो उनका तलाक नहीं हो सकता है.
तलाक-ए-किनाया
तलाक-ए-किनाया में एक बार में तलाक दिया जाता है. यह तलाक बोलकर, लिखकर या वॉट्स एप मैसेज के जरिये भी दिया जा सकता है. इसमें पति काजी की मौजूदगी में एक बैठक में या सार्वजनिक रूप से या लिखकर या मैसेज कर पत्नी को कहता है कि मैं तुमसे अलग हो रहा हूं.
तलाक-ए-बाइन
बता दें कि तलाक-ए-बाइन भी एक बार में लिखकर, बोलकर या सार्वजनिक रूप से दिया जा सकता है. इस दौरान पुरुष महिला से ये कह सकता है कि मुझे तुमसे अलग होना है. मैं तुम्हें आज़ाद करता हूं', 'तुम अब आज़ाद हो', 'तुम या यह रिश्ता हराम है', 'तुम अब मुझसे अलग हो'. इस तरह की बातों के जरिए एक बार में तलाक दे सकता है.
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