भारत में रहने वाले कई अपराधी अपराध करने के बाद विदेश भाग जाते हैं. इन अपराधियों को भारत वापस लाने के प्रोसेस को प्रत्यर्पण कहा जाता है. ऐसे में उस अपराधी को वापस भारत लाने के लिए भारतीय पुलिस को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस देश से किसी अपराधी को सबसे आसानी से भारत लाया जा सकता है? चलिए इस सवाल का जवाब जान लेते हैं.
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क्या है प्रत्यर्पण?
प्रत्यर्पण का मतलब है किसी देश से दूसरे देश को कोई अपराधी सौंपना. जब कोई अपराधी एक देश से दूसरे देश में भाग जाता है और उसपर किसी अपराध का आरोप होता है तो उस देश की सरकार दूसरे देश से उस अपराधी को वापस मांग सकती है. इस प्रोसेस को ही प्रत्यर्पण कहा जाता है. इसके बाद उस अपराधि को भारतीय कानून के तहत सजा दी जाती है.
भारत की किन देशों के साथ ही प्रत्यर्पण संधि?
भारत और दूसरे देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि होती है, जिसके तहत अपराधियों को एक देश से दूसरे देश में लाने की प्रक्रिया को आसान बनाया जाता है. भारत ने कई देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि की हुई है, जिनके तहत अगर कोई व्यक्ति वहां अपराध करता है और भारत में वांछित होता है, तो उसे आसानी से भारत भेजा जा सकता है. इसमें संधि में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, दुबई, थाईलैंड और सिंगापुर शामिल हैं. हालांकि, प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में समय लग सकता है और यह कई कानूनी प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है.
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किस देश से सबसे आसानी से अपराधी को भारत लाया जा सकता है?
जिन देशों से भारत की मजबूत प्रत्यर्पण संधियां हैं उनसे किसी भी अपराधी को आसानी से भारत लाया जा सकता है. ऐसे में भारत के साथ जिन देशों की मजबूत प्रत्यर्पण संधियां हैं उनके बारे में जानते हैं.
दुबई (यूएई): दुबई एक ऐसा देश है जहां भारतीय अपराधी अक्सर छिपे होते हैं. यहां की सरकार और भारतीय सरकार के बीच प्रत्यर्पण संधि बेहद प्रभावी है. दुबई में भारतीय समुदाय भी काफी बड़ा है और यहां से अपराधियों को भारत लाना बाकि देशों के मुकाबले सरल होता है.
सिंगापुर: सिंगापुर भी एक ऐसा देश है, जहां प्रत्यर्पण प्रक्रिया को काफी सरल और तेजी से लागू किया जाता है. सिंगापुर और भारत के बीच अच्छे रिश्ते हैं और दोनों देशों की न्यायिक प्रणाली में आपसी सहयोग की भावना है, जिससे वहां से अपराधियों का प्रत्यर्पण करना आसान होता है.
कनाडा: कनाडा में भी भारतीय अपराधियों का एक बड़ा समूह है. भारत और कनाडा के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने में कम समय लगता है. हालांकि, कनाडा में कुछ मामलों में प्रत्यर्पण में देरी हो सकती है, खासकर जब मामला राजनीतिक से जुड़ा हो.
संयुक्त राज्य अमेरिका (USA): अमेरिका और भारत के बीच भी प्रत्यर्पण संधि है. भारत में बड़े अपराधों के मामलों में अमेरिकी अधिकारियों से सहयोग मिलना बाकि देशों के मुकाबले आसान होता है. हालांकि, अमेरिका में कुछ कानूनी प्रक्रियाएं लंबी हो सकती हैं, फिर भी वहां से अपराधियों को लाने में कोई बड़ी परेशानी नहीं होती.
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