Delhi G20 Summit: दिल्ली में कुछ दिन आप अपने छत से ना करें ये काम, वर्ना सीधे हो सकती है जेल!
Delhi G20 Summit: यदि आप दिल्ली में रहते हैं तो यह खबर आपके लिए है. अगर आप अपनी छत से पुलिस द्वारा बैन की गई गतिविधिया करते हुए दिखाई देते हैं तो कार्रवाई हो सकती है. आइए समझते हैं कि खबर क्या है?
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Delhi G20 Summit: दिल्ली में 8-10 सितंबर तक होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर हैं, सरकार ने शहर में प्रतिबंधों और यातायात नियमों के संबंध में कई घोषणाएं की हैं. इस हाई-प्रोफाइल सम्मेलन के लिए कई राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के दिल्ली आने की उम्मीद है. आने वाले लोगों की सूची में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूके के पीएम ऋषि सुनक, जापानी पीएम फुमियो किशिदा, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुलअज़ीज़ अल सऊद जैसे नाम शामिल हैं.
इन रूट पर दिखेगा असर
जी-20 शिखर सम्मेलन 9-10 सितंबर को प्रगति मैदान के भारत मंडपम में होने वाला है, जिसके चलते उसके आस-पास की सड़कों को बंद का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिनिधि राजघाट, एनजीएमए (नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट) और भारतीय कृषि रिसर्च संस्थान (IARI) का भी दौरा करेंगे. इन दो दिनों में राष्ट्रीय राजधानी काफी प्रभावित रहेगी. जैसा कि नई दिल्ली इस सप्ताह के अंत में जी20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है, मेहमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां कई उपाय कर रही है.
- आश्रम चौक, भैरों मार्ग और पुराना किला रोड से आगे मथुरा रोड पर किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.
- NH-48 पर धौला कुआं की ओर किसी भी वाहन की आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी और यातायात को अनिवार्य रूप से राव तुला राम मार्ग-ओलाफ पाल्मे मार्ग की ओर मोड़ दिया जाएगा.
- शिखर सम्मेलन की अवधि के दौरान आवश्यक सामान ले जाने वाले वाहनों को छोड़कर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे कार के सभी अद्यतन और उपयुक्त दस्तावेज़ अपने साथ रखें.
- वेस्ट मटेरियल, खानपान, हाउसकीपिंग और अन्य होटल सेवाओं से निपटने वाले वाहनों को भी अनुमति दी जाएगी.
- एम्बुलेंस और अन्य चिकित्सा आपातकालीन वाहनों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.
छोटी सी गलती पहुंचा सकती है जेल
बता दें कि दिल्ली के कुछ इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है. यह समिट को लेकर किया गया है. इस दौरान आप उस इलाके में पैरा ग्लाइडिंग, पैरा-मोटर्स, माइक्रोलाइट एयरक्रॉफ्ट, हॉट एयर बैलून्स, हैंग-ग्लाइडर्स और एयरक्रॉफ्ट, स्काई डाईविंग, पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. बता दें कि यह आदेश 12 सितंबर तक लागू रहेगा.
अगर कोई इन नियमों को तोड़ने की कोशिश करता है तो उस पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है. हो सकता है कि उसे जेल में डाल दिया जाए. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वीआईपी मूवमेंट की लाइव ट्रैकिंग के लिए एक वर्चुअल हेल्प डेस्क स्थापित की है. एक एम्बुलेंस सहायता नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है और Google मैप जैसी मानचित्र सेवाओं के साथ समन्वित प्रयास किए हैं.
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