जनरल का टिकट खरीदने के इतने समय बाद पकड़ी ट्रेन तो लगेगा जुर्माना! पढ़िए क्या है नियम
Indian Railway: कुछ लोग अनरिजर्व्ड टिकट पर दिनभर यात्रा करते रहते थे. इसी चालबाजी को रोकने के लिए रेलवे ने सफर शुरू करने की समयसीमा निर्धारित की है.
Railway General Ticket Validity: भारतीय रेल अपने करीब 68 हजार किलोमीटर लंबे और दुनिया के चौथे सबसे बड़े रेल नेटवर्क से रोजाना लाखों यात्रियों को जायज किराए में उनके गंतव्य तक पहुंचाती है. आप भी भारतीय रेल की सेवा का लाभ उठाते होंगे. बहुत से लोग सीट बुक करवाकर सफर करना पसंद करते हैं तो कुछ जनरल बोगी का टिकट लेकर सफर करते हैं. आमतौर पर जब यात्रा छोटी दूरी की होती है तो लोग जनरल का टिकट लेकर ही सफर करते हैं. लेकिन जनरल टिकट (General Ticket) को लेकर रेलवे का एक ऐसा नियम भी है, जिसके बारे में रोज यात्रा करने वाले लोगों को भी नहीं पता होता.
दरअसल, हम इस नियम के बारे में इसलिए बता रहे हैं, क्योंकि कई बार टीटीई से पकड़े जाने पर टिकट होने के बाद भी लोगों को जुर्माना भरना पड़ जाता है. यह नियम जनरल टिकट की वैलिडिटी के बारे में है. जनरल टिकट की वैलिडिटी कुछ घंटों की ही होती है और अगर कोई उस समय के बाद ट्रेन में सवार होता है तो उसे जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.
यह है नियम
भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, अगर आपको 199 किलोमीटर तक की यात्रा करनी है तो जनरल टिकट खरीदने के 3 घंटे के भीतर-भीतर आट्रेन पकड़ लेनी है. वहीं, यात्रा अगर 200 किलोमीटर या इससे अधिक की है तो 3 दिन पहले जनरल टिकट लिया जा सकता है. अगर कोई यात्री 199 किलोमीटर से भी कम दूरी की यात्रा के लिए टिकट लेता है, तो जिस स्टेशन तक उसे जाना है, वहां जाने वाली पहली ट्रेन के छूटने तक या टिकट खरीदने के 3 घंटे बाद तक उसे यात्रा शुरू करनी ही होती है.
भरना होगा जुर्माना
रेलवे ने जनरल टिकट के लिए इस समयसीमा का निर्धारण साल 2016 में किया था. इसलिए अब अगर 199 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए खरीदे गए टिकट पर कोई भी यात्री टिकट खरीदने के तीन घंटे बाद यात्रा करता पाया जाता है तो उसे बिना टिकट के मानकर जुर्माना वसूला जाता है. 3 घंटे के भीतर यात्रा शुरू न करने पर आप टिकट को न तो कैंसिल करा सकते हैं और न ही उस पर किसी दूसरी ट्रेन से ट्रेवल कर सकते हैं.
इसलिए बनाना पड़ा यह नियम
कुछ लोग अनरिजर्व्ड टिकट पर दिनभर यात्रा करते रहते थे. इसी चालबाजी को रोकने के लिए रेलवे ने सफर शुरू करने की समयसीमा निर्धारित की है. बिना समय सीमा वाले नियम की वजह से टिकटों का दुरुपयोग हो रहा था. दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में तो एक पूरा गैंग ही इसका गलत फायदा उठा रहा था. ये लोग यात्रियों का सफर पूरा होते ही उनसे टिकट लेकर सस्ते में दूसरे यात्रियों को बेच देते था. इस तरह से रेलवे का काफी आर्थिक नुकसान हो रहा था. इसलिए रेलवे ने इस चालबाजी को रोकने के लिए यह नियम बनाया.
यह भी पढ़ें - दुनिया का सबसे महंगा कीड़ा, कीमत सुनते ही चकरा जायेगा सिर!