Gold Smuggling : मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने एक ही दिन में 61 किलो सोना जब्त किया. शुक्रवार, 11 नवंबर को मुंबई एयरपोर्ट कस्टम ने जो 61 किलोग्राम सोना जब्त किया उसकी कीमत लगभग 32 करोड़ रुपये बताई जा रही है. मुंबई एयरपोर्ट कस्टम के इतिहास में यह एक दिन में अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी है. आरोपी बड़ी चालाकी से इस सोने की तस्करी कर रहे थे. आरोपियों ने इसे अपनी कमर की बेल्ट में छुपा रखा था. विदेश से लौटते वक्त कोई अपने साथ कितना सोना ला सकता है? तय सीमा से अधिक सोना लाने पर क्या होता है? आज आसान भाषा में हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पकड़े हुए सामान का कस्टम विभाग आखिर करता क्या है. आइए जानते हैं इस आर्टिकल के माध्यम से.


सोना तय सीमा से ज्यादा है, तो देना होगा टैक्स 


कई लोगों की यह धारणा है कि विदेश से आने वाला व्यक्ति जितना मर्जी जूलरी पहनकर आ सकता है. पहनी हुई जूलरी पर टैक्स नहीं लगता है. ऐसा नहीं है. आप तय सीमा से अधिक सोने की जूलरी पहनकर आएं या फिर बांधकर लेकर आते हैं तो यह आपके लिए मुसीबत बन सकती है. दुबई को 'सिटी ऑफ गोल्ड' के निकनेम से भी जाना जाता है. दुबई में सोना खरीदने पर वैट या सेल्स टैक्स नहीं देना पड़ता. इसीलिए यहां सोना थोड़ा सस्ता मिलता है. इसीलिए लोगों के दुबई से सीमा से अधिक सोना अपने साथ लाने के मामले भी अक्सर देखने के मिलते रहते हैं.


कितना सोना लाया जा सकता है?


Baggage Rules, 2016 के अनुसार, सभी पुरुष यात्री, जो किसी देश में कम से कम एक साल से रह रहे हों, वो 20 ग्राम तक की सोने की ज्वैलरी पहन कर आ सकते हैं. लेकिन इस ज्वैलरी की कीमत 50 हजार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. यानी अगर कोई पुरुष 20 ग्राम से अधिक सोना विदेश से लेकर आता है तो इसपर टैक्स नहीं लगेगा. वहीं, महिला यात्री 40 ग्राम सोना लेकर आ सकती हैं, लेकिन इसकी कीमत एक लाख से अधिक नहीं हो सकती है. कम से कम एक साल से उसी देश में रहने वाला नियम महिलाओं और बच्चों पर भी लागू होता है. गौरतलब है कि यह है कि ये नियम सिर्फ सोने की ज्वैलरी पर लागू होता है. सोने के बिस्किट, सिक्के या अन्य चीज पर नहीं.


तय सीमा से अधिक सोना लाने पर आपको भारी-भरकम टैक्स देना होगा. आप विदेश से एक किलो तक सोना ला सकते हैं. 1 किलो सोने पर आपको 12.5 प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी देनी होगी. 1 किलो से अधिक सोना लाने पर 36.05 फीसदी टैक्स चुकाना होगा. अगर आप तय सीमा से अधिक सोना ला रहे हैं तो आपको अपने साथ इससे संबंधित बिल वैगरह रखना होगा. आपको इसके लिए डिक्लियर भी करना होगा. सोने से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी देना जरूरी होता है.


विदेश से आते वक्त कोई भी व्यक्ति 1 किलो तक सोना ला सकता है. इससे अधिक होने पर उनको 38 प्रतिशत तक कस्टम ड्यूटी और जुर्माना भी भरना होगा. अगर वो पहले ही इन आइटम्स को लेकर डिक्लियर कर देते तो उन्हें सिर्फ कस्टम ड्यूटी ही देनी पड़ती, जुर्माना नहीं. विदेश से सामान लाते समय उसे डिक्लियर नहीं करने पर जुर्माना भरना पड़ता है. कुछ मामलों में तो सामान लाने वाले को जेल तक हो सकती है.


भारत में समान जब्त हो जाए तो


भारत में एयरपोर्ट पर सामान छूटने को लेकर भी रूल बने हैं. छूट गए सामान को लेने के लिए यात्री खुद वो सामान ले सकता है या फिर किसी को भेज सकता है. इसके लिए उसके पास अथॉरिटी लेटर, आईकार्ड और बोर्डिंग पास होना जरूरी है. कुछ सामान लॉस्ट एंड फाउंड में जमा हो जाते हैं. अगर कोई सामान लेने नही आता है तो ऐसे में उस सामान को NGO को दे दिया जाता है. अगर किसी व्यक्ति के पास से हीरोइन, ड्रग्स आदि जब्त होता है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया जा सकता है. जब्त माल को नशीला पदार्थ और मॉर्फिन की मात्रा की जांच के लिए प्लांट क्वारंटाइन में भेजा जाता है. उचित प्रक्रियाओं के बाद संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में इस माल का निपटान किया जाता है.


जब्त हुए माल का क्या होता है?


भारतीय सीमा शुल्क जिस माल को जब्त करता है, उसे पहले सीमा शुल्क की हिरासत में गोदाम में सीलबंद कर दिया जाता है. इस श्रेणी के माल का तुरंत निपटान किया जाता है या फिर सामान पार्टी को वापस सौंप दिया जाता है. 



  • जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं.

  • ऐसा माल या दवा जो बहुत जल्द समाप्त होने वाली है.

  • वो वस्तुएँ जिनका मूल्य समय के साथ पुरानी तकनीक या उसकी गुणवत्ता में गिरावट के कारण घट जाता हो.


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