बंदूक, माउजर या कुछ और....बंदूक का लाइसेंस बनवाने पर क्या मिलता है?
Arms License: भारत में अगर कोई व्यक्ति हथियार रखने का लाइसेंस लेना चाहता है तो उसे कड़े नियमों की प्रक्रिया के तहत गुजरना होगा. कौन से हथियार के लिए लेना पड़ता है कौन सा लाइसेंस. चलिए जानते हैं.
Arms License: अमेरिका में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का ऑटोमेटिक हथियार रख सकता है. वहां हथियार खरीदने और लाइसेंस को लेकर कानून बेहद सरल है. तो वहीं अगर भारत की बात की जाए तो यह प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है. भारत में अगर कोई व्यक्ति हथियार रखने का लाइसेंस लेना चाहता है. तो उसे कड़े नियमों की प्रक्रिया के तहत गुजरना होगा. अगर आप बंदूक का लाइसेंस लेते हैं तो फिर आपको क्या मिलेगा. बंदूक, माउजर या फिर कुछ और चलिए जानते हैं.
जिस हथियार का लाइसेंस होगा वही मिलेगा
भारत में किसी को भी हथियार रखने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है. लाइसेंस लेने के लिए आपको एप्लीकेशन जमा करना होता है. जिसके लिए की राज्यों में प्रकिया ऑनलाइन भी है. तो वहीं आप ऑफलाइन भी आवेदन जमा कर सकते हैं. आप जब हथियार के लाइसेंस के लिए आवेदन देते हैं तो आपको उसमें बताना होता है आप कौन सा हथियार ले रहे हैं.
आपको सिर्फ वही हथियार दिया जाता है और उसी को रखने की परमिशन होती है. जैसे की पिस्टल, रिवाल्वरया फिर दुनाली और राइफल. उन्हीं हथियारों को लिया जा सकता है जिनकी इजाजत है. 38 बोर 9 एमएम और 303 जैसे हथियार नहीं लिए जा सकते.
कौन से सकता है गन लाइसेंस?
भारत में हथियार का लाइसेंस काफी मुश्किल काम होता है. इसके लिए सरकार द्वारा कुछ नियम कानून तय किए गए हैं. भारत के आर्म्स एक्ट 1959 के तहत कोई भी आत्मरक्षा के लिए प्रशासन से लाइसेंस ले सकता है. इसके बाद वह हथियार खरीद सकता है. लाइसेंस लेने के लिए आपकी उम्र 21 साल से ऊपर होनी चाहिए.
आप भारत के नागरिक होने चाहिए. आप पर कोई गंभीर आपराधिक मामला ना हो. आप शारीरिक और मानसिक रूप से फिट हो. और आप पर किसी भी तरह की सरकारी लायबिलिटी ना हो. इन सब योग्यताओं को पूरा करने के बाद आपको जान का खतरा किस प्रकार से है यह कारण बताना होता है. फिर आपको लाइसेंस जारी कर दिया जाता है.
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