भारत में यहां शादीशुदा मर्द रख सकते हैं दूसरी महिला से संबंध, होता है लिखित एग्रीमेंट
भारत में एक राज्य ऐसा भी है जहां शादीशुदा मर्द भी दूसरी महिलाओं से संबंध रख सकते हैं, इसके लिए बकायदा एग्रीमेंट भी किया जाता है.
भारत में कई ऐसे नियम और कानून हैं जो सुनने में भी बहुत अजीब लगते हैं. इन कानूनों का विरोध भी होता रहा है, लेकिन फिर भी वो चल रहे हैं. ऐसा ही कानून भारत के राज्य गुजरात में भी है. जहां शादीशुदा मर्दों को दूसरी बीवी रखने का भी अधिकार है. जी हां, आपने सही पढ़ा. इस राज्य में कानूनी तौर पर कोई शादीशुदा पुरुष दूसरी महिला के साथ लिव-इन-रिलेशनशिप में भी रह सकता है.
इस राज्य में शादीशुदा पुरुष दूसरी महिला से बना सकते हैं संबंध
दरअसल हम भारत के राज्य गुजरात की बात कर रहे हैं. यहां मैत्री करार होता है. जी हां, किसी पुरुष को किसी महिला के साथ मैत्री करार के नाम पर लिव इन रिलेशनशिप में रहने की इजाजत मिली हुई है. दरअसल गुजरात की इस प्रथा को स्थानीय स्तर पर कानूनी इजाजत मिली हुई है, क्योंकि इस 'लिखित करार' का अनुमोदन मजिस्ट्रेट ही करता है.
इस प्रथा में पुरुष हमेशा शादीशुदा ही होता है, यही वजह है कि ये अब भी जारी है. मैत्री करार में दो वयस्क लोगों के बीच एक तरह का समझौता होता है. जिसे मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में लिखित तौर पर तय किया जाता है. इसे मर्द और औरत के बीच एक तरह का लिव-इन-रिलेशनशिप भी कहा जा सकता है. गुजरात में कई नामी गिरामी लोग इस तरह के रिश्ते में रहे हैं. मुख्य तौर पर ये प्रथा विवाहित पुरुष और पत्नी के अलावा किसी दूसरी महिला मित्र के साथ रहने को सामजिक मान्यता देने के लिए एक ढाल का काम करती रही है. गुजरात में ये रिवाज कुछ नया नहीं है, बल्कि कई ऐसे नाम हैं जो मैत्री संबंध करार के तहत दूसरी महिला के साथ रह चुके हैं.
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