How to Buy Land in Himachal Pradesh : हिमाचल प्रदेश में अभी-अभी विधानसभा चुनाव समाप्त हुए हैं और इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिली है. सोशल मीडिया पर इस राज्य को लेकर खूब चर्चा हो रही है, कुछ लोग यहां घूमने जाना चाहते हैं, तो कुछ लोग यहां घर बनाकर बसना चाहते हैं. दरअसल, हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक सुंदरता का भंडार है. यहां के खूबसूरत पहाड़, जंगल, नदियां सबका मन मोह लेती हैं. यही वजह है कि देश के कोने-कोने से लोग इस राज्य में अपना घर बनाने का सपना देखते हैं. लेकिन क्या ऐसा संभव है? हिमाचल प्रदेश के बाहर का कोई व्यक्ति इस राज्य में जमीन खरीद सकता है? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे. समझेंगे कि आप इस राज्य में जमीन खरीद सकते हैं या फिर कौन सा ऐस कानून है जो आपको इस राज्य में जमीन खरीदने से रोकता है.


क्या आप हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीद सकते हैं?


यह एक बड़ा सवाल है और अमूमन सभी के मन में आता है. दरअसल, हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीदने को लेकर एक कानून है, जिसे टेनेंसी एक्ट कहते हैं. इस एक्ट के सेक्शन 118 के तहत कोई भी गैर हिमाचली व्यक्ति, यानि जिसकी नागरिकता हिमाचल प्रदेश से बाहर की हो, वह इस राज्य में जमीन नहीं खरीद सकता. हालांकि, कुछ विशेष प्रावधानों के तहत इस राज्य में बाहरी लोगों को भी जमीन खरीदने की इजाजत मिलती है.


हिमाचल प्रदेश में आप कैसी जमीन खरीद सकते हैं


अगर आप हिमाचल प्रदेश से बाहर के हैं और इस राज्य में जमीन खरीदना चाहते हैं तो आप राज्य सरकार की इजाजत लेने के बाद यहां गैर कृषि भूमि खरीद सकते हैं. इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के टेनेंसी और लैंड रिफॉर्म्स रूल्स 1975 के सेक्शन 38A (3) के तहत आपको राज्य सरकार को यह बताना होता है कि आप किस मकसद से इस राज्य में जमीन खरीद रहे हैं. राज्य सरकार आपके मकसद को सुनती है, फिर उस पर विचार करती है, इसके बाद आपको 500 वर्ग मीटर तक की जमीन खरीदने की परमिशन दे दी जाती है. हालांकि, आप इस राज्य में कोई कृषि भूमि नहीं खरीद सकते. यानी आप यहां किसानी नहीं कर सकते.


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