हिमंत बिस्वा सरमा की चेतावनी, घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे...जानें हर साल कितने लोग होते हैं डिपोर्ट?
भारत से किसी विदेशी नागरिक को कई कारणों से डिपोर्ट किया जाता है. हालांकि, सामान्य तौर पर ऐसे केस ज्यादा होते हैं, जिसमें किसी विदेशी नागरिक का वीजा एक्सपायर हो जाता है.
असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायरब्रांड नेता हिमंत बिस्वा सरमा ने 15 जुलाई को सीएए पर जानकारी देते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति जो साल 2015 से पहले भारत आया है, उसे नागरिकता के लिए सीएए के तहत आवेदन करना होगा.
अगर ऐसे लोग आवेदन नहीं करते हैं, तो हम उनके खिलाफ मामला दर्ज करेंगे. इसलिए यह एक वैधानिक निर्देश है. हम 2015 के बाद देश में आए लोगों को निर्वासित करेंगे. चलिए इसी कड़ी में आज हम आपको बताते हैं कि आखिर हर साल भारत से कितने लोग अपने मूल देश डिपोर्ट किए जाते हैं.
भारत से अब तक कितने लोग किए गए डिपोर्ट
गृह मंत्रालय (MHA) की ताज़ा सालाना रिपोर्ट के अनुसार, 1/04/2022 से 31/10/2022 तक कुल 1298 विदेशियों को उनके देश डिपोर्ट किया गया है. जबकि, एमएचए की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2021 में कुल 821 विदेशियों को उनके देश वापिस भेजा गया था.
इनमें सबसे ज्यादा नाइजीरिया के 339 नागरिक थे. जबकि, दूसरे नंबर पर बांग्लादेश के 246 नागरिक थे. वहीं तीसरे नंबर पर अफगानिस्तान था. यहां के 105 नागरिकों को 2021 में डिपोर्ट किया गया था.
2022 की बात करें तो 2022 में भी सबसे ज्यादा नाइजीरिया के नागरिकों को डिपोर्ट किया गया था. इनकी संख्या 645 थी. जबकि दूसरे नंबर पर युगांडा था. यहां के 178 नागरिकों को डिपोर्ट किया गया था. वहीं तीसरे नंबर पर बांग्लादेश था. यहां के 163 नागरिकों को साल 2022 में डिपोर्ट किया गया था. आपको बता दें, गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अभी 2023 का डेटा अपलोड नहीं किया गया है.
किसी विदेशी नागरिक को कब डिपोर्ट किया जाता है
भारत से किसी विदेशी नागरिक को कई कारणों से डिपोर्ट किया जाता है. हालांकि, सामान्य तौर पर ऐसे केस ज्यादा होते हैं, जिसमें किसी विदेशी नागरिक का वीजा एक्सपायर हो जाता है और वह इसके बाद भी भारत में अवैध तरीके से रह रहा होता है. ऐसे लोगों को फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स यानी FRRO डिपोर्ट कर देते हैं.
इसके अलावा अगर कोई विदेशी नागरिक भारत आता है और यहां कोई गंभीर अपराध कर देता है तो उसे भी कानूनी कार्रवाई के बाद उसके देश डिपोर्ट कर दिया जाता है. वहीं अगर कोई विदेशी नागरिक जाली पासपोर्ट के जरिए भारत में प्रवेश करने की कोशिश करता है या अवैध तरीके से भारत की सीमा में दाखिल होने की कोशिश करता है तो उसे भी कानूनी कार्रवाई के बाद उसके देश डिपोर्ट कर दिया जाता है.
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