होली का त्योहार पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है. यह हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है. इस साल होली का ये उत्सव 25 मार्च को मनाया जाएगा. होली के दिन भांग का भी खूब प्रचलन है. कई लोग इसे ठंडाई में मिलाकर, इसकी गुजिया बनाकर या इसके पकौड़े बनाकर खाते हैं. क्योंकि भांग खाए बिना कई लोगों की होली पूरी नहीं होती है. कुछ घरों में तो पूरा घर एक साथ होली के दिन भांग का सेवन करता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भांग को लेकर सरकारी नियम क्या है. भांग को लेकर नियम


होली के दिन कुछ घरों में बिना भांग के सेवन के होली पूरी नहीं होती है. लेकिन भांग को लेकर कुछ सरकारी नियम भी है. जैसे ड्राई डे के दिन सरकार की दुकानों के साथ भांग की दुकाने भी बंद रहेगी. घर में भांग के सेवन को लेकर एक मात्रा तय की गई है. कोई भी व्यक्ति अगर राज्य सरकार के नियम के मुताबिक उससे अधिक मात्रा में भांग रखता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. 


हालांकि हर राज्य में भांग को लेकर अलग-अलग नियम हैं. लेकिन अगर आप अपने घर पर भांग खरीदकर रखते हैं, तो आपको राज्य सरकार के आबकारी विभाग से जुड़े सभी नियम जानना बहुत जरूरी है. वरना किसी शिकायत या पुलिस की छापेमारी के दौरान अगर आपके घर से अधिक मात्रा में शराब और भांग जब्त होती है, तो पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है.   


राज्य सरकार


किसी भी राज्य का आबकारी विभाग राज्य सरकार के नियंत्रण में होता है. इसलिए भांग समेत शराब और अन्य नशीले पदार्थ को लेकर राज्य सरकार के अपने-अपने नियम हैं. यही कारण है कि कुछ राज्यों में शराब के दाम कम और कुछ राज्यों में शराब के दाम बहुत ज्यादा होते हैं.


होली में भांग


होली के दिन घरों में भांग का उपयोग अधिकतर लोग ठंडई के रूप में करते हैं. लेकिन कुछ जगहों पर इसे मिठाई, नमकीन और पकौड़ी में मिलाकर भी खिलाया जाता है. हालांकि घरों में लोग इसकी मात्रा कम ही रखते हैं, क्योंकि अधिक मात्रा में भांग का सेवन करना नुकसानदायक साबित हो सकता है. 
  


ये भी पढ़ें: क्या कल खुली रहेगी शराब की दुकानें, जानिए आपके शहर में ड्राई डे रहेगा या नहीं