पूरे देश में धूमधाम और हर्षोल्लास से होली मनाने की तैयारी जारी है. हालांकि चुनाव के कारण होली के अवसर पर पूरे देश में कड़े सुरक्षा प्रबंध रहेंगे. यूपी में पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की 22 से 27 मार्च तक छुट्टी रद कर दी गई है. आदेश में कहा गया है कि जो पुलिसकर्मी अवकाश पर हैं उन्हें तत्काल वापस बुलाया जाए. लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली के अवसर पर पुलिसकर्मियों के वर्दी पर रंग डालना जुर्म है. जानिए पुलिसकर्मियों को लेकर क्या नियम हैं.
पुलिसकर्मी
होली के दौरान अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर बिना पुलिसकर्मी के सहमति से रंग डालता है, तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है. हालांकि ड्यूटी के दौरान अगर किसी व्यक्ति ने सहमति के साथ पुलिसकर्मी पर रंग डाला है, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है. जानकारी के मुताबिक किसी भी पुलिसकर्मी के वर्दी पर रंग या कोई अन्य स्याही डालना कानूनी रूप से अपराध है. इसके लिए उस राज्य की पुलिस कानूनी कार्रवाई कर सकती है.
पुलिसवर्दी को लेकर नियम
भारत में पुलिस की वर्दी को लेकर संविधान में कानून है. इसके मुताबिक कोई भी राज्य अपनी पुलिस की वर्दी एवं उनसे जुड़े अन्य मुद्दों पर फैसला ले सकती है. संविधान की सातवीं अनुसूची की लिस्ट 2 में इसका उल्लेख मिलता है. इसके तहत राज्य सरकारें अपने पुलिसकर्मियों और सुरक्षाबलों के लिए वर्दी पर फैसले ले सकती हैं. यही कारण है कि पुलिस यूनिफॉर्म अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग देखने को मिलती है.
पुलिसकर्मी खेलते हैं होली
बता दें कि ऐसा नहीं है कि पुलिसकर्मी होली नहीं खेलते हैं. पुलिसलाइन या अन्य जगहों पर पुलिसकर्मी और उनका परिवार सिविल ड्रेस में होली खेलता है. इसके अलावा अलग-अलग थाना और पुलिस विभाग के कार्यालय पर भी पुलिसकर्मी एक दूसरे को रंग लगाकर होली की बधाई देते हैं. लेकिन ड्यूटी के दौरान किसी भी पुलिसकर्मी पर कोई आम व्यक्ति बिना इजाजत के रंग, अबीर या कोई स्याही नहीं लगा सकता है. ऐसा करने पर पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है. बता दें कि पुलिसकर्मी और उनकी वर्दी को लेकर हर राज्य में अलग-अलग नियम हैं.
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