होली को लेकर बाजारों से घरों तक पूरे देश में तैयारियां हो चुकी है. हालांकि शराब के शौकीन लोगों को होली के दिन शराब नहीं मिल सकेगी. क्योंकि होली को लेकर उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में 25 मार्च 2024 को ड्राई डे घोषित कर दिया गया है. जानिए ड्राई डे के दिन क्या होता है और इस दिन शराब खरीदने और बेचने पर सजा का क्या प्रावधान है. 


ड्राई डे


देश के कई राज्यों की सरकार ने 25 मार्च को ड्राई डे घोषित कर दिया है. ड्राई डे के दिन कोई भी शराब की दुकान नहीं खुलती है. इतना ही अगर कोई व्यक्ति सरकारी नियमों को पालन नहीं करता है और ब्लैक में शराब खरीदते या बेचते हुए पकड़ा जाता है, तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है. इतना ही नहीं इस दिन सभी शराब की दुकानों और ठेकों पर आबकारी विभाग की नजरें रहेंगी.


इन राज्यों में दुकानों पर ताला बंद


होली के दिन राजधानी दिल्ली-एनसीआर,उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर समेत कई राज्यों में ड्राई डे घोषित किया गया है. ड्राई डे के दिन शराब की सभी सरकारी दुकानों पर ताला लटका रहेगा. ड्राई डे के दिन अवैध रूप से शराब बेचते या खरीदते पाए जाने पर नियमों के मुताबिक कार्रवाई होगी. 


महाराष्ट्र


होली के दिन जहां कुछ राज्यों में ड्राई डे घोषित हुआ है. वहीं कुछ राज्यों में सरकारों ने शऱाब की दुकान खोलने की अनुमति दी है. महाराष्ट्र सरकार ने तो होली के दिन रात 12 बजे तक शराब की दुकानों को खुलने की अनुमति दी है. 


शराब पीकर गाड़ी चलाना ?


बता दें कि होली के दिन या किसी अन्य दिन कोई भी व्यक्ति अगर शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो मोटर व्‍हीकल एक्‍ट 1988 की धारा-185 के तहत कार्रवाई होगी. वहीं पकड़े जाने पर जांच में अगर किसी व्‍यक्ति के 100 मिली रक्‍त में 30 मिग्रा से ज्‍यादा अल्‍कोहल पाया जाता है, तो कानून के तहत दोषी को जुर्माना और जेल दोनों या दोनों में एक हो सकती है. पहली बार शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर 10,000 रुपये तक जुर्माना और 6 महीने तक की जेल या दोनों हो सकती है. वहीं दूसरी बार पकड़े जाने पर 15,000 रुपये जुर्माना और 2 साल तक की जेल की सजा हो सकती है. इसके बाद यानी तीसरी बार पकड़े जाने पर दोषी का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है.