हर किसी का सपना होता है कि उसके परिजन के नाम पर किसी स्कूल, पार्क, सड़क, सामुदायिक केंद्र या अस्पताल का नाम हो. लोग अपने परिचित के लिए ऐसा सपना देखते हैं. हालांकि आपका ये सपना साकार भी हो सकता है. उत्तरी दिल्ली निवासी लोग किसी सार्वजनिक स्थान या संपत्ति के रखखाव के बदले में उसके नाम का टैग खरीद सकते हैं.
क्या है शर्तें?
बता दें यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कुछ शर्तों का भी पालन करना होगा. दरअसल इस योजना के मुुताबिक, लोग अपने दादा या किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर पार्क, सड़क, स्कूल, सामुदायिक केंद्र, अस्पताल का नाम टैग खरीद सकते हैं जिनके बारे में उन्हें लगता है कि वे अतीत में अपने काम के कारण सम्मान के पात्र हैं. हालांकि इसके पहले उस व्यक्ति को एनडीएमसी की नामकरण समिति द्वारा मंजूरी लेनी होगी, जो इस पर मुहर लगाने से पहले प्रस्तावित नामों की योग्यता पर विचार करेगी.
नगर निगम के नियम के मुताबिक, प्रस्ताव के पहले क्षेत्रीय स्तर पर उसकी वार्ड समिति द्वारा जांच की जाती है और फिर यह मेयर की अध्यक्षता में नामकरण समिति के अंतर्गत आता है. इसके बाद स्थायी समिति इसे अपनी बैठक में पेश करती है और अंतिम मंजूरी नगर निगम सदन द्वारा दी जाती है.
सामाजिक और नैतिक आधार का रखा जाता है ध्यान
बता दें इस नामकरण की मंजूरी मिल गई है इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी भी जगह का नाम कुछ भी रखने की इजाजत दे दी जाए. बता देें किसी स्थान या संपत्ति का नामकरण करने की एक प्रक्रिया होती है. कोई भी मंजूरी देने से पहले प्रस्ताव की योग्यता का नामकरण समिति द्वारा सामाजिक और नैतिक आधार पर विश्लेषण और जांच की जाती है. उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने साल 2015 में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. हालांकि यदि आप किसी सड़क, पार्क जैसी जगहों का नाम अपने परिजन के नाम पर रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको विशेष मूल्य भी चुकाना होगा.
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