द‍िल्‍ली शराब घोटाले मामले में मुख्‍यमंत्री अरव‍िंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. लेकिन अब ईडी ने अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी पार्टी को भी आरोपी बना लिया है. सवाल ये है कि आखिर ईडी ने आम आदमी पार्टी पर कैसे आरोप तय किया है, क्या किसी पार्टी पर आरोप तय होने के बाद उससे जुड़े सभी नेताओं पर भी कार्रवाई होती है. आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ईडी ने कैसे आम आदमी पार्टी पर आरोप तय किया है. 


ईडी का शिकंजा


दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ईडी और सीबीआई ने शिकंजा कस लिया है. जहां एक तरफ अरविंद्र केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, वहीं ईडी और सीबीआई नई-नई दलीलें कोर्ट के सामने पेश कर रही हैं. अब ईडी ने द‍िल्‍ली शराब घोटाले मामले में अरव‍िंद केजरीवाल के ख‍िलाफ जो सप्‍लीमेंट्री चार्जशीट न‍िचली अदालत में दाख‍िल क‍िया था, उस पर अदालत ने संज्ञान ले ल‍िया. बता दें कि कोर्ट ने इस मामले में केजरीवाल के ख‍िलाफ पेशी वारंट भी जारी क‍िया है. वहीं ईडी की जो सप्‍लीमेंट्री चार्जशीट सामने आई है, उसमें 38 आरोपी हैं और केजरीवाल को जांच एजेंसी ने आरोपी नंबर 37वें नंबर पर रखा है.


आम आदमी पार्टी भी आरोपी


बता दें कि ईडी की सप्‍लीमेंट्री चार्जशीट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आरोपी नंबर 37 पर रखा गया है, जबक‍ि आरोपी नंबर 38 पर आम आदमी पार्टी को रखा गया है. सप्‍लीमेंट्री चार्जशीट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल किंगपिन हैं और साजिशकर्ता है. 


पार्टी पर आरोप


ईडी के पास जांच के दौरान अधिकार होता है कि वो किसी शख्स के अलावा किसी राजनीतिक पार्टी पर भी आरोप तय कर सकती है. ईडी ने नियमों के तहत ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी पर आरोप तय किया है, अब देखना ये है कि अदालत इस पर क्या फैसला सुनाता है.  


पेशी का आदेश


बता दें क‍ि विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दाखिल सातवीं चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से पेश करने का निर्देश जारी किया है. संघीय जांच एजेंसी ने इस वर्ष 17 मई को दाखिल सप्‍लीमेंट्री चार्जशीट में केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया था. इस बीच अदालत ने एजेंसी के आठवें सप्‍लीमेंट्री चार्जशीट पर भी संज्ञान लिया है, जिसमें विनोद चौहान और आशीष माथुर को मामले में आरोपी बनाया गया है. 


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